बिहार के शिक्षकों के लिए बड़ी खबर : अब ट्रांसफर व प्रतिनियुक्ति पर लगी रोक, शिक्षा विभाग ने जारी किया दिशा -निर्देश

बिहार में राजकीय राजकीयकृत परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानातंरण तथा प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी गई है। यानी कि बिहार में फिलहाल शिक्षकों का ट्रांसफर नहीं किया जाएगा। इसे लेकर सभी जिला शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को आदेश जारी किया गया है।

दरअसल, राज्य सरकार ने राजकीय, राजकीयकृत, परियोजना एवं उत्क्रमित माध्यमिक विद्यालयों के शिक्षकों और कर्मचारियों के स्थानातंरण तथा प्रतिनियुक्ति पर अगले आदेश तक रोक लगा दी है। इस संबंध में शिक्षा विभाग के निदेशक कन्हैया प्रसाद श्रीवास्तव की ओर से सभी जिला शिक्षा अधिकारी क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक को आदेश जारी किया गया है।

इस आदेश के मुताबिक क्षेत्रीय शिक्षा उपनिदेशक के कार्यालयों तथा जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय द्वारा बड़ी संख्या में लिपिकों एवं शिक्षकों का स्थानांतरण व प्रतिनियोजन किया जाता है, जिसके कारण विद्यालय का पठन-पाठन एवं कार्यालय का कार्य प्रभावित होता है। उक्त कर्मचारियों का मूल पदस्थापित स्थान के बदले प्रतिनियोजित कार्यालय में कार्य लिये जाते हैं। यह पूरी तरह से अनियमित एवं अमान्य है, जो एक अस्वस्थ परंपरा है। इस आलोक में यह आदेश दिया जाता है कि भविष्य में शिक्षक एवं कर्मचारियों का स्थानांतरण एवं प्रतिनियोजन पर अगले आदेश तक रोक लगायी जाती है।

उधर, शिक्षा विभाग ने बीपीएससी से चयनित शिक्षकों को चेतावनी दी है। उन्हें बेहद सख्त लहजे में कहा गया है कि अगर वो किसी भी तरह का संघ बनाते हैं तो उनकी नौकरी ही समाप्त कर दी जाएगी। दरअसल, नवनियुक्त शिक्षकों ने अपनी सेवा शुरू करने से पहले ही कुछ ऐसा किया कि विभाग को यह कदम उठाना पड़ा।

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