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भागलपुर : नाबालिग से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल की सजा

ByKumar Aditya

अक्टूबर 29, 2024
Judgement scaled

भागलपुर। नाबालिग का अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त सुकदेव कुमार को सोमवार को कोर्ट ने 20 साल की सजा सुनाई। पॉक्सो के विशेष जज एडीजे प्रवण कुमार कुमार भारती की अदालत ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है।

इस कांड में सरकार की तरफ से बहस करने वाले पॉक्सो के विशेष पीपी नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर अभियुक्त को अतिरिक्त सजा काटनी होगी। अभियुक्त सुल्तानगंज थाना क्षेत्र के गंगापुर का रहने वाला है। घटना को लेकर पीड़िता की मां ने केस दर्ज कराया था। इसमें बताया था कि चार अप्रैल 2022 को उनकी बेटी लापता हो गई थी। बाद में पता चला कि सुकदेव ने शादी की नीयत से उनकी बेटी का अपहरण कर लिया था। अप्रैल में दोनों ने शादी की। आरोपी को जब पता चला कि घटना को लेकर केस दर्ज किया गया है तो वह मई महीने में पीड़िता के साथ थाना पहुंचा। उसे गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था।