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मधेपुरा, बिहार: ग्वालपाड़ा थाना क्षेत्र में चार साल पुराने हत्या के मामले में मधेपुरा कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाते हुए तीन दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। एडीजे-9 रघुवीर प्रसाद की अदालत ने पीरनगर निवासी मोहम्मद कामरान, मोहम्मद शहाबुद्दीन और मोहम्मद जलालुद्दीन को सश्रम आजीवन कारावास के साथ 50-50 हजार रुपये का आर्थिक दंड भी लगाया है।

यह मामला वर्ष 2021 का है, जब पीरनगर निवासी सुगीना खातून ने अपने 17 वर्षीय पुत्र मोहम्मद नेहाल की हत्या को लेकर ग्वालपाड़ा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। नेहाल को किसी ने कॉल कर घर से बाहर बुलाया था, लेकिन वह लौट कर नहीं आया। अगली सुबह उसका गला कटा शव अखाड़ा के पास मिला। परिजनों ने इसे पूर्व विवाद की साजिश बताया था।

पुलिस ने कॉल डिटेल और तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर जांच कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार किया। अदालत में अभियोजन पक्ष ने आठ गवाहों को प्रस्तुत किया और दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद दोष सिद्ध हुआ।

इस फैसले से पीड़ित परिवार को न्याय की उम्मीद जगी है, वहीं यह मामला कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

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