
भागलपुर, 25 जून 2025 — आगामी बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के मद्देनज़र, भागलपुर के समीक्षा भवन में जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी की अध्यक्षता में निर्वाचक नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण और मतदान केंद्रों के युक्तिकरण को लेकर सभी निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (ERO) और सहायक निर्वाचक निबंधन पदाधिकारियों (AERO) के साथ अहम बैठक आयोजित की गई।
डीएम ने कहा कि भारत निर्वाचन आयोग द्वारा 1 जुलाई 2025 की अर्हता तिथि के आधार पर यह विशेष गहन पुनरीक्षण 25 जून से 30 सितंबर 2025 तक चलाया जा रहा है। इस दौरान मतदाता सूची को त्रुटिरहित और अद्यतन बनाने के लिए घर-घर जाकर ईन्युमिरेशन फॉर्म (Enumeration Form) भरवाया जाएगा।
🔹 प्रमुख निर्देश और बिंदु:
- BLO द्वारा घर-घर सर्वे: बीएलओ भारत निर्वाचन आयोग के पहचान पत्र के साथ घर-घर जाकर ईन्युमिरेशन फॉर्म वितरित करेंगे, उसे भरवाकर BLO App के माध्यम से 100% अपलोड करेंगे।
- 1200 मतदाताओं की सीमा: मतदान केंद्रों के युक्तिकरण हेतु प्रत्येक केंद्र में अधिकतम 1200 मतदाता निर्धारित किए गए हैं।
- स्टिकर चस्पा अनिवार्य: सर्वे के दौरान प्रत्येक घर पर बीएलओ द्वारा नाम एवं मोबाइल नंबर सहित स्टिकर चस्पा किया जाएगा।
- आवश्यक दस्तावेज: पात्रता सिद्ध करने के लिए तीन अलग-अलग समयावधियों के अनुसार दस्तावेजों की आवश्यकता होगी।
दस्तावेजों की सांकेतिक सूची:
- केंद्र/राज्य सरकार या PSU के नियमित कर्मचारी या पेंशनभोगी का पहचान पत्र या PPO
- 01.07.1987 से पूर्व भारत में सरकार/बैंक/डाकघर आदि द्वारा जारी कोई वैध दस्तावेज
- जन्म प्रमाण पत्र या पासपोर्ट
- मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय का मैट्रिक सर्टिफिकेट
- स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- जाति प्रमाण पत्र (OBC/SC/ST)
- वन अधिकार प्रमाण पत्र
- राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (जहां लागू)
- राज्य या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी परिवार रजिस्टर
- भूमि या मकान आवंटन प्रमाण पत्र
डॉ. चौधरी ने सभी पदाधिकारियों से कहा कि निर्वाचन आयोग की मंशा के अनुरूप यह पुनरीक्षण कार्य पारदर्शी, समावेशी और प्रामाणिक हो, यह सुनिश्चित किया जाए। साथ ही यह भी निर्देश दिया कि पुनरीक्षण कार्य के प्रत्येक चरण की डिजिटल ट्रैकिंग और सत्यापन सुनिश्चित की जाए ताकि आगामी चुनाव विश्वस्तरीय मानकों के अनुरूप कराए जा सकें।