भागलपुर में महाशिवरात्रि पर डीजे बजाया तो खैर नहीं: प्रशासन का ‘अलर्ट मोड’; जुलूस के लिए लाइसेंस जरूरी, अश्लील गानों पर पूरी तरह रोक

  • DM का सख्त आदेश: बिना लाइसेंस नहीं निकलेगी शिव बारात; 14 से 16 फरवरी तक चप्पे-चप्पे पर रहेगी नजर
  • बूढ़ानाथ, अजगैवीनाथ और भूतनाथ समेत सभी मंदिरों पर मजिस्ट्रेट होंगे तैनात; SSP प्रमोद कुमार यादव ने थानेदारों को दिए निर्देश
  • विसर्जन के लिए रूट चार्ट और बिजली-फायर विभाग से NOC अनिवार्य; हुड़दंग करने वालों पर होगी कार्रवाई

द वॉयस ऑफ बिहार (भागलपुर)

​महाशिवरात्रि के पावन पर्व को लेकर भागलपुर जिला प्रशासन पूरी तरह से ‘अलर्ट मोड’ में आ गया है। शिव बारात और शोभायात्रा के दौरान हुड़दंग रोकने और विधि-व्यवस्था बनाए रखने के लिए डीएम ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है कि इस बार शिव बारात में डीजे (DJ) बजाने पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। साथ ही, केवल लाइसेंसधारी आयोजकों को ही जुलूस या शोभायात्रा निकालने की अनुमति मिलेगी।

14 से 16 फरवरी तक विशेष निगरानी

​डीएम ने महाशिवरात्रि पर सुरक्षा और विधि-व्यवस्था के लिए विशेष प्रशासनिक सतर्कता बरतने का निर्देश दिया है।

  • आयोजन: महाशिवरात्रि के उपलक्ष्य में शोभायात्रा, बारात और प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम 14 से 16 फरवरी तक चलेगा।
  • चेतावनी: डीएम ने निर्देश दिया है कि विसर्जन जुलूस के दौरान अक्सर बड़े पैमाने पर राहगीरों पर रंग-अबीर डाला जाता है, जिसे संयमित और नियंत्रित ढंग से किया जाना आवश्यक है।

इन मंदिरों पर रहेगी पैनी नजर

​एसएसपी प्रमोद कुमार यादव ने सभी थानाध्यक्षों को भीड़ नियंत्रण और सुरक्षा पर विशेष ध्यान देने को कहा है। जिले के प्रमुख मंदिरों में विशेष तैयारी करने के निर्देश दिए गए हैं, जिनमें शामिल हैं:

  • ​गोनूधाम मंदिर
  • ​अजगैवीनाथ मंदिर (सुल्तानगंज)
  • ​बूढ़ानाथ मंदिर
  • ​शिव शक्ति मंदिर
  • ​भूतनाथ मंदिर
  • ​मनसकामना मंदिर
  • ​बटेश्वरनाथ मंदिर

​सुरक्षा के मद्देनजर एसडीओ (SDO) को अपने स्तर से मजिस्ट्रेट की तैनाती करने के निर्देश दिए गए हैं।

लाइसेंस के लिए ये शर्तें अनिवार्य

​प्रशासन ने लाइसेंस जारी करने के लिए कड़े नियम बनाए हैं। आवेदकों को निम्नलिखित दस्तावेज और जानकारी देनी होगी:

  1. ​आवेदक का रंगीन पासपोर्ट साइज फोटो।
  2. ​प्रतिमा विसर्जन का समय और रूट चार्ट (हर चौक से गुजरने का समय)।
  3. ​विसर्जन में शामिल व्यक्तियों का नाम, पता और मोबाइल नंबर।
  4. ​लाउडस्पीकर संचालक का नाम-पता।
  5. NOC: बिजली विभाग और अग्निशामक विभाग से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) अनिवार्य कर दिया गया है।

अश्लील गानों पर रोक

​प्रशासन ने साफ किया है कि लाउडस्पीकर पर अश्लील संगीत बजाने, तीव्र संगीत पर नृत्य करने और अपशब्दों के प्रयोग पर पुलिस विशेष निगरानी रखेगी और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।

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