भागलपुर में दुष्कर्म के दोषी को 10 साल की सजा: कोर्ट ने नंदकिशोर मंडल पर लगाया 10 हजार का जुर्माना; कहलगांव थाने में दर्ज था केस

  • एडीजे (ADJ) की अदालत ने सुनाया फैसला; दुष्कर्म कांड में दोषी पाए गए नंदकिशोर को भेजा गया जेल
  • कहलगांव थाना क्षेत्र का है मामला; सरकार की ओर से एपीपी अजय कुमार यादव ने की थी पैरवी
  • जुर्माना भी भरना होगा: सजा के साथ-साथ कोर्ट ने मुजरिम पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया

द वॉयस ऑफ बिहार (भागलपुर/कहलगांव)

​भागलपुर व्यवहार न्यायालय ने महिला अपराध के एक मामले में त्वरित न्याय करते हुए दोषी को सलाखों के पीछे भेज दिया है। गुरुवार (12 फरवरी) को एडीजे (अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश) की अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में फैसला सुनाते हुए अभियुक्त नंदकिशोर मंडल को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।

क्या था मामला?

​सरकार की तरफ से इस केस में बहस करने वाले अपर लोक अभियोजक (APP) अजय कुमार यादव ने बताया कि यह मामला कहलगांव थाना क्षेत्र से जुड़ा हुआ था।

  • ​कहलगांव थाने में दर्ज कांड में पुलिस द्वारा पेश किए गए साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने नंदकिशोर मंडल को दुष्कर्म का दोषी पाया।

10 हजार का जुर्माना भी

​सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए अदालत ने दोषी पर न केवल कैद की सजा सुनाई, बल्कि आर्थिक दंड भी लगाया।

  • ​एपीपी ने जानकारी दी कि कोर्ट ने अभियुक्त पर 10 हजार रुपये का अर्थदंड (Fine) भी लगाया है। जुर्माना न देने पर सजा की अवधि बढ़ सकती है।
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