भागलपुर: सुबह 9 से रात 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों की एंट्री पर रोक, SSP ने दिए सख्त निर्देश

भागलपुर, 2 अगस्त 2025:तिलकामांझी से जीरो माइल तक के सड़क मार्ग पर लगातार हो रही सड़क दुर्घटनाओं को गंभीरता से लेते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) ह्रदय कांत ने सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक शहरी क्षेत्र में भारी वाहनों के प्रवेश पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने का निर्देश जारी किया है। यह आदेश अब सख्ती से लागू किया जाएगा।

सीसीटीवी से निगरानी, सिपाहियों की तैनाती

एसएसपी ने इस प्रतिबंध के सख्त अनुपालन की जिम्मेदारी ट्रैफिक डीएसपी को सौंपी है। जिन स्थानों पर जवानों की तैनाती नहीं होगी, वहां सीसीटीवी कैमरे के माध्यम से निगरानी रखने को कहा गया है। साथ ही शहरी क्षेत्र के इंट्री पॉइंट्स पर सिपाहियों की तैनाती का आदेश दिया गया है।

सदर एसडीओ को भेजी गई सूचना

इस फैसले को लेकर ट्रैफिक डीएसपी ने सदर अनुमंडल पदाधिकारी को भी अवगत करा दिया है, ताकि जनहित में एक आधिकारिक सूचना पत्र जारी किया जा सके और आम जनता को प्रतिबंध की जानकारी समय रहते दी जा सके।

वैकल्पिक मार्ग तय होंगे

ट्रैफिक डीएसपी आशीष कुमार सिंह ने बताया कि नो एंट्री के दौरान भारी वाहनों के लिए वैकल्पिक मार्ग तय करने की प्रक्रिया चल रही है। उन्होंने कहा,

“प्रशासनिक आदेशों का पालन करना सभी की नैतिक जिम्मेदारी है। नो एंट्री का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।”

प्रभावित समय: सुबह 9 बजे से रात 10 बजे तक

यह आदेश विशेष रूप से शहरी क्षेत्र में लागू रहेगा और आमजन की सुरक्षा तथा यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के उद्देश्य से लिया गया है।


नोट: आम नागरिकों से अपील है कि वे प्रशासन द्वारा निर्धारित वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करें और भारी वाहनों से संबंधित किसी भी गतिविधि को इस अवधि में नो एंट्री ज़ोन में अंजाम न दें।


 

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