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बिहार में बदला जमीन, फ्लैट और मकान की रजिस्ट्री का नियम, अब करना होगा यह काम : शहरों में रास्तों की बड़ी दिक्कत होती है, क्योंकि लोग जमीन खरीद कर बिना रास्ता छोड़े घर बना लेते हैं. इससे भविष्य में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. इस समस्या से निजात प्राप्त करने के लिए बिहार सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. अब शहरी निकाय या शहर से सटे प्लानिंग एरिया में जमीन की रजिस्ट्री तभी होगी जब 20 फीट की जमीन रास्ता के लिए छोड़ी जाएगी. इस मुद्दे पर नगर विकास और आवास विभाग ने मद्य निषेध और निबंधन विभाग के सचिव को पत्र लिखा है, जिसमें इस निर्णय को सख्ती से लागू करवाने की बात की गई है.

बिहार के शहरी निकाय या शहर से सटे प्लानिंग एरिया में जमीन की रजिस्ट्री में प्लॉटिंग के लिए 20 फीट रोड़ या रास्ता छोड़ना अब अनिवार्य होगा. जमीन की रजिस्ट्री में मार्ग का उल्लेख करते हुए रजिस्ट्री प्रॉसेस पूरा किया जाएगा. राज्य के नगरपालिका और आयोजना क्षेत्रों में प्लॉटिंग के द्वारा भूखंडों की खरीद-बिक्री या 25 डिसमिल से कम क्षेत्रफल वाले भूखंड की खरीद-बिक्री के समय भूखंड के सामने कम से कम 20 फीट चौड़ी सड़क के लिए जमीन छोड़ना अब अनिवार्य होगा. नगर विकास और आवास विभाग ने की गई जांच में पाया गया है कि कई क्षेत्रों में प्लॉटिंग के बिना जमीन की रजिस्ट्री हो रही है, जिससे रोड़ के लिए जगह मिलना मुश्किल हो रहा है. इस समस्या का समाधान करने के लिए यह निर्णय लिया गया है.

रजिस्ट्री के समय ऐसी जगहों पर जहां पथ या रोड़ के लिए 20 फीट जमीन छोड़ना संभव नहीं हो पाए, उस स्थिति में संबंधित डीएम की लिखित अनुमति या अनापत्ति के बाद ही रजिस्ट्री की अनुमति दी जाएगी. यहां बताया जा रहा है कि बिल्डिंग बायलॉज में सड़कों की लंबाई के आधार पर न्यूनतम चौड़ाई का प्रावधान है, जिसमें सड़क की न्यूनतम चौड़ाई नौ मीटर है. एक एकड़ से कम क्षेत्रफल वाले भूखंडों के विभाजन के क्रम में कम से कम छह मीटर चौड़ी सड़क रखने का प्रावधान किया गया है.

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