विधानसभा चुनाव की तैयारी: मतदान केंद्र युक्तिकरण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ बैठक, 720 नए केंद्र प्रस्तावित

भागलपुर, 30 जून 2025।आगामी विधानसभा आम निर्वाचन 2025 की तैयारियों के तहत भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर भागलपुर के समीक्षा भवन में मतदान केंद्र युक्तिकरण को लेकर राजनीतिक दलों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता जिला निर्वाचन पदाधिकारी-सह-जिलाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी ने की।

1200 से अधिक मतदाता वाले केंद्र होंगे विभाजित

बैठक में जिलाधिकारी ने बताया कि जिले में मतदान केंद्रों का विस्तृत सत्यापन पहले ही पूरा कराया जा चुका है। जिन केंद्रों पर 1200 से अधिक मतदाता हैं, उन्हें दो भागों में विभाजित किया जा रहा है। इस प्रक्रिया के तहत लगभग 720 नए मतदान केंद्र प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही, 16 मतदान केंद्रों को उनके वर्तमान स्थान से स्थानांतरित करने की आवश्यकता पाई गई है।

दावा-आपत्ति के लिए खुला अवसर

राजनीतिक दलों को आश्वस्त करते हुए जिलाधिकारी ने कहा कि यदि किसी को नए मतदान केंद्रों या स्थानांतरण के संबंध में कोई आपत्ति या सुझाव है, तो वे लिखित रूप में उप निर्वाचन पदाधिकारी को अपना प्रस्ताव समय पर उपलब्ध कराएं। सभी सुझावों की समुचित जांच के बाद ही अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम की भी जानकारी

बैठक में 25 जून से प्रारंभ हुए मतदाता सूची विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR) कार्यक्रम की जानकारी भी दी गई, जो 26 जुलाई 2025 तक चलेगा। इस दौरान गणना प्रपत्र (Form-1) बीएलओ द्वारा घर-घर जाकर वितरित किया जा रहा है।

2003 की मतदाता सूची के नामितों को दस्तावेज की आवश्यकता नहीं

जिलाधिकारी ने स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2003 की मतदाता सूची में जिनका नाम दर्ज है, उन्हें मतदाता सूची अद्यतन के लिए किसी प्रकार का दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। केवल गणना प्रपत्र भरकर देना पर्याप्त है।

जन्म तिथि के आधार पर दस्तावेज़ की आवश्यकता तय

  • 1 जुलाई 1987 से पहले जन्मे मतदाता को केवल जन्म संबंधी प्रमाणपत्र देना होगा।
  • 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच जन्मे लोगों को अपना तथा माता/पिता में से किसी एक का स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना होगा।
  • 2 दिसंबर 2004 के बाद जन्मे मतदाताओं को स्वयं का एवं माता-पिता दोनों का स्व-अभिप्रमाणित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा।

डिजिटल माध्यम से भी उपलब्ध है फॉर्म

जिलाधिकारी ने बताया कि गणना प्रपत्र (Form-1) मतदाता स्वयं भी भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट https://voters.eci.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं और आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ प्रस्तुत कर सकते हैं।

निर्वाचन आयोग की प्राथमिकता: अद्यतन और त्रुटिरहित मतदाता सूची

बैठक के अंत में यह स्पष्ट किया गया कि भारत निर्वाचन आयोग इस कार्यक्रम के माध्यम से मतदाता सूची को पूर्णतः अद्यतन, त्रुटिरहित और समावेशी बनाने के लिए प्रतिबद्ध है, और इसमें सभी राजनीतिक दलों, आम जनता और पदाधिकारियों की सक्रिय सहभागिता अपेक्षित है


 

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