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भागलपुर, 2 जून 2025 – यूनियन बैंक ऑफ इंडिया की ओर से बकाया राशि की वसूली को लेकर एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए नीलाम पत्र पदाधिकारी सह अपर समाहर्ता (आपदा प्रबंधन) श्री कुंदन कुमार ने उजानी निवासी मोहम्मद दाऊद को दीवानी जेल भेजने का आदेश जारी किया है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, मोहम्मद दाऊद, पिता मोहम्मद अकरम, निवासी उजानी, पोस्ट मन्नीयामोर, थाना नवगछिया, जिला भागलपुर के विरुद्ध यूनियन बैंक ऑफ इंडिया (जेएलएनएमसीएच शाखा, भागलपुर) ने सर्टिफिकेट केस संख्या 78/2019-20 के तहत ₹7,15,900 की बकाया राशि की वसूली के लिए मामला दर्ज किया था। दिनांक 31 दिसंबर 2019 को पारित आदेश के तहत दाऊद को यह राशि जमा करनी थी, किंतु उन्होंने न तो यह राशि चुकाई और न ही यह सिद्ध किया कि वह हिरासत से छूटने के पात्र हैं।

इस स्थिति को देखते हुए श्री कुंदन कुमार ने शहीद जुब्बा सहनी केन्द्रीय कारा (दीवानी जेल), भागलपुर के जेल अधीक्षक को निर्देश दिया है कि मोहम्मद दाऊद को 2 जुलाई 2025 तक या लोक मांग वसूली अधिनियम 1914 की धारा 40 या 41 के अंतर्गत कोई राहत मिलने तक, दीवानी जेल में रखा जाए।

साथ ही आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि दाऊद की जेल में बंदी अवधि के दौरान उनके लिए प्रति दिन ₹94 की दर से मासिक निर्वाह भत्ता निर्धारित किया गया है।

यह मामला लोक मांग वसूली अधिनियम के तहत बकायेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मिसाल बनकर सामने आया है, जिससे अन्य मामलों में भी कार्रवाई तेज होने की संभावना जताई जा रही है।


 

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