भागलपुर, 4 अगस्त 2025 — स्कूली बच्चों की सुरक्षा और शहर में यातायात को सुगम बनाए रखने के उद्देश्य से शनिवार को प्रमंडलीय आयुक्त की अध्यक्षता में हुई बैठक में लिए गए निर्णयों के आधार पर आज से भागलपुर में नए ट्रैफिक नियम लागू कर दिए गए हैं।
स्कूल टाइम में बड़े वाहनों का संचालन प्रतिबंधित
नए निर्देशों के अनुसार, शहर में सड़क निर्माण या मरम्मत कार्य के दौरान अब सुबह 6:30 से 8:00 बजे तक और दोपहर 1:30 से 3:00 बजे तक बड़े वाहनों का परिचालन पूरी तरह से प्रतिबंधित रहेगा। यह समय स्कूल खुलने और छुट्टी के वक्त का है, जब सड़कों पर सबसे ज्यादा बच्चों की आवाजाही होती है।
स्कूलों को निर्देश: ड्रॉप टाइम में अंतराल जरूरी
प्रशासन ने सभी स्कूलों को निर्देश जारी किया है कि वे बच्चों को छोड़ने के समय कम से कम 10 मिनट का अंतर रखें, ताकि एक साथ सभी बच्चों के वाहन एक ही स्थान पर जमा न हों और ट्रैफिक जाम की स्थिति न बने।
अब स्कूल वाहनों में अनिवार्य होंगे ये उपकरण
सभी स्कूल वैन, बसों और ऑटो में अब GPS ट्रैकर, CCTV कैमरा और एक शिक्षक की मौजूदगी अनिवार्य कर दी गई है। यह कदम बच्चों की यात्रा को और अधिक सुरक्षित व निगरानी योग्य बनाने के लिए उठाया गया है।
प्रशासन की ओर से यह सख्ती बच्चों की सुरक्षा और शहर में यातायात व्यवस्था को बेहतर करने की दिशा में एक अहम कदम मानी जा रही है। अधिकारियों ने स्पष्ट किया है कि नियमों के उल्लंघन पर संबंधित वाहन या स्कूल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।


