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बिहार के पूर्व मंत्री सह पूर्व सांसद वृषिण पटेल मुश्किल में फंस गए हैं. उनके खिलाफ नाबालिक से दुष्कर्म मामले में वारंट जारी कर दिया गया है. यह वारंट मुजफ्फरपुर कोर्ट से जारी किया गया है. बताया जा रहा है कि पूर्व मंत्री पर पीड़िता ने नौकरी दिलाने के नाम पर दुष्कर्म करने का आरोप लगाया है।

वृषिण पटेल के खिलाफ वारंट जारी : जानकारी के अनुसार, जिले के कुढ़नी थाना क्षेत्र की एक नाबालिग लड़की ने पूर्व मंत्री के खिलाफ केस दर्ज कराया था. केस दर्ज होने के बाद से वृषिण पटेल कोर्ट में हाजिर नहीं हो रहे थे. इसके कारण उनके खिलाफ वारंट जारी किया गया है।

31 अगस्त को पेश होने का आदेश : बताया गया है कि विशेष अदालत ने इस मामले में संज्ञान लेते हुए सुनवाई शुरू कर दी है. पूर्व मंत्री को 12 जून को हाजिर होना था लेकिन वे हाजिर नहीं हुए. इसके बाद 6 जुलाई को भी वृषिण पटेल कोर्ट के समक्ष हाजिर नहीं हुए. अब कोर्ट ने दूसरा जमानती वारंट जारी करते हुए 31 अगस्त को पेश होने का आदेश दिया है।

वृषिण पटेल की बढ़ी मुश्किल : पूर्व मंत्री के खिलाफ धारा- 323, 341, 354B, 3070, 420, 376, 504 और POCSO की धारा 4, 6 के तहत मामला दर्ज है. मुजफ्फरपुर की विशेष POCSO कोर्ट में सुनवाई चल रही है. इस मामले में अब कोर्ट ने वारंट जारी किया है. जिसके बाद अब पूर्व मंत्री सह वरिष्ठ नेता वृषिण पटेल की मुश्किल बढ गई है।

कोर्ट में हुई थी शिकायत दर्ज : पीड़िता की अधिवक्ता ऋचा स्मृति सिंह ने बताया कि, कोर्ट में जो कंप्लेन दायर है, उसमें साफ है कि पूर्व मंत्री पीड़िता के गांव में जनसभा करने गए थे. जहां पीड़िता कई लड़कियों के साथ जाकर मिली थी. उसने पूर्व मंत्री से कहा कि आप लोग सिर्फ चुनावी वादा करते हैं, लेकिन कोई रोजगार नहीं देते हैं. इसपर पूर्व मंत्री ने कहा कि कागज पर अपना मोबाइल नंबर, नाम, पता लिख कर दो और पटना आकर हमसे मिलो. मैंने नाम पता और नंबर लिखकर पूर्व मंत्री को दिया. इसके बाद वापस घर लौट गई।

पटना बुलाकर किया शारीरिक शोषण : शिकायत में कहा गया है कि, ”बुलाने के बाद पीड़िता पटना गई, जहां बोरिंग रोड में पहले से ही एक गाड़ी लगी थी. पूर्व मंत्री ने कहा कि गाड़ी लगी है, उसमें बैठ जाओ. जब उस गाड़ी में बैठी तो वह एक अपार्टमेंट के पास जाकर रुकी, ऊपर ले जाया गया, हवस का शिकार बनाया. इसके बाद से लगातार शारीरिक शोषण करने लगे. जब भी विरोध की तो ब्लैकमेल करने लगते थे. अश्लील वीडियो क्लिप भी दिखाया और कहा कि मेरी बात नहीं मानोगी तो यह वीडियो वायरल कर दूंगा.” जिसके बाद पीड़िता ने कोर्ट के समक्ष वीडियो क्लिप और एक व्यक्ति से पूर्व मंत्री का कॉल रिकॉर्डिंग भी साक्ष्य के तौर पर दिया था. जिसके बाद इस मामले में अब कोर्ट ने संज्ञान लिया है।

जमानती वारंट हुआ है जारी : इधर, पॉस्को कोर्ट 2 के पीपी अजय कुमार ने बताया कि, इस मामले में पूर्व मंत्री वृषिण पटेल के खिलाफ में कोर्ट में पेश नहीं होने पर पहले समन जारी किया गया था. अब वारंट जारी किया गया है. अब इस मामले में कोर्ट ने 31 अगस्त तक का हाजिर होने के लिए कहा है. हालांकि यह वारंट जमानती (बेलेबल) है।

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