
भागलपुर। लोदीपुर थाना क्षेत्र में 14 साल पहले नाबालिग लड़की के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में अदालत ने शुक्रवार को बड़ा फैसला सुनाया। एडीजे-प्रथम की अदालत ने विभिन्न धाराओं में पांच अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है।
मुख्य दोषी को 10 साल की सजा:
अदालत ने विनय यादव को नाबालिग से दुष्कर्म का दोषी पाते हुए 10 साल की कठोर सजा सुनाई है। साथ ही उस पर ₹50,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है। यदि वह जुर्माना नहीं चुकाता है, तो उसे अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
अन्य अभियुक्तों को 7-7 साल की सजा:
- गोपाल यादव
- जलास यादव
- सिपाही यादव
- अनोखा देवी
इन चारों को नाबालिग के अपहरण का दोषी मानते हुए अदालत ने 7-7 साल की सजा सुनाई है। साथ ही, सभी पर ₹10,000 का अर्थदंड भी लगाया गया है।
जबरन कराई गई थी शादी:
सरकार की ओर से मामले की पैरवी कर रहे एपीपी अजय कुमार यादव ने बताया कि अभियुक्तों ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर विनय यादव से जबरन शादी करा दी थी। शादी के बाद विनय ने लड़की को कई दिनों तक अपने साथ रखा, उसके साथ जबरन शारीरिक संबंध बनाए और विरोध करने पर मारपीट व धमकी दी गई। बाद में पीड़िता को घर से भगा दिया गया।
यह फैसला लंबे समय से न्याय का इंतजार कर रही पीड़िता और समाज के लिए एक मजबूत संदेश है कि महिला और बाल अधिकारों के उल्लंघन पर कानून सख्त कार्रवाई करता है।