फीड मिल संचालक 3 रुपये प्रति यूनिट तक के हिसाब से मासिक सहायता के लिये ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं
पटना, 9 सितंबर 2025।मछली के चारा (फिश फीड) उत्पादन करने वाले फीड मिलों को विद्युत लागत में राहत देने के उद्देश्य से बिहार सरकार ने “फिश फीड मिल विद्युत सहायता योजना-2025-26” जारी की है। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग द्वारा संचालित इस योजना के तहत पंजीकृत फीड मिल संचालक वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन करके अनुदान (सब्सिडी) प्राप्त कर सकेंगे। आवेदन और विस्तृत जानकारी विभाग की पोर्टल पर उपलब्ध है: https://fisheries.bihar.gov.in/।
योजना के प्रमुख बिंदु
- योजना के अंतर्गत विद्युत वित्तीय सहायता की दर ₹3 प्रति यूनिट निर्धारित की गई है।
- यह सहायता मासिक आधार पर दी जाएगी, परंतु अधिततम सीमा: ₹2,00,000 प्रति माह तथा ₹24,00,000 प्रति वर्ष रखी गई है (प्रति लाभार्थी)।
- सहायता गणना मासिक विद्युत खपत यूनिट के आधार पर की जाएगी; भुगतान व्यवसायिक दर से आकलित बिजली बिल के अनुरूप होगा। इसमें फिक्स्ड चार्ज तथा अन्य अतिरिक्त चार्ज शामिल नहीं किए जाएंगे।
- योजना विशेष रूप से प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (PMMSY) के अन्तर्गत स्थापित फीड मिलों को लक्षित करती है—राज्य में कुल 53 प्रतिष्ठानों में से संचालित फीड मिलों के संचालन को लाभान्वित किया जाएगा।
किसे लाभ मिलेगा
- PMMSY के अंतर्गत 02 टन, 08 टन, 20 टन तथा 100 टन प्रतिदिन उत्पादन क्षमता के फीड मिल जिनका पंजीकरण या अधिष्ठापन 31 मार्च 2025 तक हो चुका है, वे प्राथमिक लाभार्थी माने गए हैं।
- लाभ के लिये आवेदक का अपना फीड मिल पंजीकृत/प्रमाणित होना आवश्यक है तथा आवेदन पत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज संलग्न करने होंगे।
आवेदन प्रक्रिया और अनिवार्य कागजी कार्रवाई
- इच्छुक फीड मिल संचालक विभाग की पोर्टल https://fisheries.bihar.gov.in/parasports2025 (नोट: पोर्टल लिंक और पंजीकरण पेज पर दिखाई गई निर्देशिका का पालन करें) पर जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
- आवेदन के साथ आवेदक को अपने फीड मिल का फोटोग्राफ (पोस्टकार्ड आकार में) अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा।
- आवेदन पत्र में आवेदक का मोबाइल नंबर, बैंक शाखा का नाम, बैंक खाता संख्या और IFSC कोड अंकित करना अनिवार्य है—सहायता का भुगतान इसी बैंक खाते में किया जाएगा।
- आवेदन के प्राप्त होते ही चयन के लिये उप-मत्स्य निदेशक की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा पात्र लाभार्थियों का निर्धारण किया जाएगा।
प्रतीक्षित प्रभाव और उद्देश्य
- योजना का उद्देश्य फीड मिल संचालकों के उत्पादन लागत में कमी लाकर मछली चारा निर्माताओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करना तथा राज्य में फीड उत्पादन को बढ़ावा देना है। इससे मत्स्य पालन क्षेत्र की उत्पादकता और प्रतिस्पर्धात्मकता को मजबूती मिलने की उम्मीद है।
- योजना से मछली उत्पादन तथा मत्स्य उद्योग की आपूर्ति-श्रृंखला को भी सकारात्मक प्रभाव मिलेगा।
और जानकारी / संदर्भ
- योजना दस्तावेज तथा विस्तृत निर्देश विभाग की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं (संदर्भ : सं0 2605, दिनांक-12.06.2025)। विस्तृत निर्देश एवं आवेदन पोर्टल की आधिकारिक सूचना https://fisheries.bihar.gov.in/ और विभागीय पोर्टल https://state.bihar.gov.in/ahdCitizenHome.html पर जारी है।
- अधिक सहायता या तकनीकी प्रश्नों के लिए संबंधित उप-मत्स्य निदेशक कार्यालय से संपर्क किया जा सकता है (विभागीय वेबसाइट पर संपर्क विवरण देखें)।


