अकेले होने का उठाया फायदा, 52 वर्षीय अधेड़ ने नाबालिग से किया दुष्कर्म

52 साल के अधेड़ ने नाबालिग को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया। दुष्कर्म कर आरोपी ने घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।

‘जिस किसी का मां नहीं उसका कोई नहीं’ यह कहावत रायपुर के नाबालिक पीड़िता का कहना है। पड़ोस के ही रहने वाले 52 साल के अधेड़ ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। नाबालिग के मां के गुजर जाने के बाद वो पिता के साथ रहती है। आरोपी के धमकी के डर से नाबालिग ने घटना की जानकारी चार दिन बाद अपनी मौसी मां को दी, तब उन्होंने थाना में एफआईआर दर्ज कराई। अब आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है।

पूरा मामला राजधानी रायपुर के आरंग थाना क्षेत्र के ग्राम अकोली कला का है। आरोपी और पीड़िता का घर अगल-बगल में है। पीड़िता आरोपी के घर में घरेलू काम करती थी। आरोपी ने घटना के दिन पीड़िता के घर जाकर बर्तन धोने की बात बोलकर पीड़िता के शराबी पिता को गुटखा का लालच देकर दुकान लाने के लिए भेज दिया। इसी बात का फायदा उड़ाकर नाबालिग को अकेले पाकर उसके साथ जबरदस्ती करने लगा। आरोपी ने डरा धमकाकर शारीरिक संबंध बनाया। दुष्कर्म कर आरोपी ने घटना को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया।

आरोपी ने पीड़िता को दुष्कर्म के मामले में किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी दिया था। इस डर से पीड़िता ने चार दिन बाद अपनी मौसी मां को घटना के संबंध में बताई। इसके बाद मामला परिवार के संज्ञान में आने के बाद घटना के चार दिन बाद नाबालिग की मौसी मां ने एक लिखित आवेदन पीड़िता की ओर से थाने में दी। मामले में पुलिस में शिकायत दर्ज कर आगे की कार्रवाई की।

वहीं शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ पोक्सो एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना के दौरान आरोपी भोज राम साहू को उसके निवास स्थान से पुलिस अभिरक्षा में लेकर थाना लाया गया। घटना के संबंध में आरोपी से पूछताछ करने पर घटना कृत करना स्वीकार किया। इस पर आरोपी को गिरफ्तार कर 15 दिन की न्यायिक विरासत पर विशेष न्यायालय रायपुर रिमांड पर भेजा गया है।

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