भीषण गर्मी को लेकर जिलाधिकारी का बड़ा आदेश, 16 जून तक स्कूल और कोचिंग पर आंशिक रोक

पटना: राजधानी पटना में जारी भीषण गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए जिला प्रशासन ने बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए एक अहम आदेश जारी किया है। जिला दंडाधिकारी डॉ. त्यागराजन एस.एम. ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता-2023 की धारा-163 के तहत 13 जून से 16 जून 2025 तक शिक्षण संस्थानों के संचालन को लेकर कुछ सख्त दिशा-निर्देश जारी किए हैं।

स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों पर सुबह 11 बजे के बाद रोक

जिला प्रशासन के अनुसार:

  • जिले के सभी सरकारी और निजी स्कूलों में कक्षा 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां सुबह 11:00 बजे के बाद बंद रहेंगी।
  • प्री-स्कूल और आंगनबाड़ी केंद्रों की गतिविधियां भी सुबह 10:00 बजे के बाद बंद कर दी जाएंगी।

यह आदेश 13 जून से लागू हो गया है और 16 जून 2025 तक प्रभावी रहेगा।

कोचिंग संस्थानों को भी निर्देश: दोपहर में क्लास नहीं

कोचिंग संस्थानों के लिए भी विशेष दिशा-निर्देश दिए गए हैं:

  • सुबह 11:00 बजे से शाम 4:30 बजे तक कोई भी शैक्षणिक गतिविधि नहीं चलेगी।
  • शाम 4:30 बजे के बाद कोचिंग सेंटर अपनी कक्षाएं संचालित कर सकते हैं।

यह निर्णय खासकर उन छात्रों के हित में है जो तपती दोपहर में घर से बाहर निकलते हैं और इससे उनके स्वास्थ्य पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है।

प्रशासन सख्ती से करेगा अनुपालन सुनिश्चित

इस आदेश के अनुपालन के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश जारी किए गए हैं:

  • जिला शिक्षा पदाधिकारी
  • जिला प्रोग्राम पदाधिकारी (शिक्षा)
  • वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, अनुमंडल दंडाधिकारी, प्रखंड विकास पदाधिकारी और थानाध्यक्ष
  • जिला सूचना एवं जनसंपर्क पदाधिकारी को इस आदेश की जानकारी जनमानस तक पहुंचाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।

पटना में तापमान 40°C से ऊपर, स्थिति गंभीर

हाल के दिनों में पटना में तापमान 40 डिग्री सेल्सियस से ऊपर दर्ज किया गया है। ऐसे में यह आदेश बच्चों की स्वास्थ्य सुरक्षा को ध्यान में रखकर लिया गया है, जिससे वे लू, डिहाइड्रेशन और हीट स्ट्रोक जैसे जोखिमों से बच सकें।

अभिभावकों और संस्थानों से सहयोग की अपील

प्रशासन ने अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को दोपहर के समय घर से बाहर न निकलने दें और आदेश का पालन करें। स्कूलों और कोचिंग संचालकों को भी सलाह दी गई है कि वे कक्षाएं सुबह जल्दी या शाम को आयोजित करें।

अगर किसी क्षेत्र में आदेश का उल्लंघन हो रहा हो, तो नागरिकों से अनुरोध है कि वे निकटतम प्रशासनिक कार्यालय में शिकायत दर्ज कराएं।

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