प्रफुल्ल पटेल को बड़ी राहत, ईडी द्वारा जब्त 180 करोड़ की संपत्ति होगी रिलीज, दाऊद इब्राहिम से खरीदी थी प्रोपर्टी

ईडी द्वारा जब्त की गई प्रफुल्ल पटेल की एक संपत्ति के मामले में बड़ी राहत मिली है। ईडी द्वारा जब्त की गई संपत्ति को ट्रिब्यूनल ने अवैध करार दिया है। कोर्ट ने ईडी के उस आदेश को रद्द कर दिया है जिसमें उनकी 180 करोड़ रुपये से अधिक की संपत्ति को जब्त किया गया था। यह आदेश तस्करों और विदेशी मुद्रा हेरफेर अधिनियम यानी SAFEMA को डील करने वाले ट्रिब्यूनल ने पास किया है।

प्रफुल्ल पटेल, राज्यसभा के सदस्य हैं। वह अजीत पवार वाले एनसीपी का हिस्सा हैं। अजीत पवार, महाराष्ट्र के महायुति सरकार में उप मुख्यमंत्री हैं। बीजेपी-एकनाथ शिंदे की शिवसेना और अजीत पवार की एनसीपी ने राज्य में महायुति सरकार बनाई है।

ईडी ने प्रफुल्ल पटेल और उनके परिवार के स्वामित्व वाली दक्षिण मुंबई की अपस्केल वर्ली में सीजे हाउस की 12वीं और 15वीं मंजिल को जब्त कर लिया था। इन अपार्टमेंट्स की कीमत 180 करोड़ रुपये से अधिक आंकी गई थी। 180 करोड़ रुपये से अधिक के ये अपार्टमेंट प्रफुल पटेल की पत्नी वर्षा और उनकी कंपनी मिलेनियम डेवलपर के नाम पर पंजीकृत हैं।

ईडी का आरोप था कि ये संपत्तियां हाजरा मेमन से अवैध रूप से हासिल की गई थी। हाजरा मेमन, इकबाल मिर्ची की विधवा है। इकबाल मिर्ची, ड्रग माफिया और कुख्यात डॉन दाऊद इब्राहिम का दाहिना हाथ था। इकबाल मिर्ची, दाऊद के साथ ही 1993 मुंबई सीरियल बम ब्लास्ट का भी आरोपी था। मिर्ची की 2013 में लंदन में मौत हो गई थी।

  • ये भी पढ़े..

    लोकसभा में राहुल गांधी का सरकार पर हमला: ‘152 पेपर लीक ने 7.7 करोड़ छात्रों का भविष्य प्रभावित किया’, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग

    Share Add as a preferred…

    सोनम वांगचुक ने अनशन खत्म करने के लिए रखी नई शर्त, बोले- छात्रों पर कार्रवाई नहीं होगी, इसका लिखित भरोसा चाहिए

    Share Add as a preferred…

    Leave a Reply

    Your email address will not be published. Required fields are marked *