भागलपुर : बकाया ऋण वसूली को लेकर 11 लोगों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी

बिहार पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट के तहत कार्रवाई, अपर समाहर्ता ने दिया आदेश

भागलपुर, 18 जुलाई 2025।बैंकों से ऋण लेकर निर्धारित समय पर भुगतान नहीं करने वाले 11 बकायेदारों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह कार्रवाई बिहार एवं उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट, 1914 की धारा 38 के अंतर्गत की गई है।

गिरफ्तारी वारंट अपर समाहर्ता आपदा – सह – प्रबंधन व नीलाम पत्र पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार के आदेश पर जारी किया गया है। सभी बकायेदारों पर बैंकों की राशि लौटाने में विफल रहने का आरोप है।

जिन बकायेदारों के विरुद्ध वारंट जारी किया गया है, उनके नाम और पते निम्नलिखित हैं:

  1. अमित कुमार – शौकीन किशनपुर, अमखोरिया, थाना: शाहकुंड
  2. कमलेश्वरी मंडल – रानी दियारा, थाना: कहलगांव
  3. मोतीलाल मंडल – बहत्तरा, राघोपुर, थाना: साहू परबत्ता
  4. लवकुश मंडल – मोती टोला, जोठ गोविंद, परवत्ता, थाना: इस्माइलपुर
  5. चंदन कुमार – गौशाला रोड, थाना: नवगछिया
  6. शाहजहां आलम – उजनी, मनियामोर, थाना: नवगछिया
  7. अमित कुमार चौधरी – अप्पर रोड, सुल्तानगंज, थाना: सुल्तानगंज
  8. राजकुमार – 83 किला घाट रोड, सराय, पोस्ट: नया बाजार, थाना: ततारपुर
  9. मोहम्मद राजू – कबीरपुर रोड, थाना: नाथनगर
  10. सरयुग यादव – नया टोला, मिर्जापुर, थाना: मधुसुदनपुर
  11. लालटू घोष – स्वामी विवेकानंद रोड, थाना: जाकर

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि बकायेदारों से राशि वसूली के लिए अब कठोर कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी ताकि बैंकों के धन की समय पर वसूली सुनिश्चित की जा सके।


 

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