
योग्य मतदाता का नाम न छूटे, अयोग्य का नाम न जुड़े: उप विकास आयुक्त
भागलपुर, 18 जुलाई 2025।विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम 2025 के अंतर्गत भागलपुर जिला निर्वाचन पदाधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी के निर्देश पर जिले के राष्ट्रीय और राज्य स्तरीय मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जिला प्रतिनिधियों के साथ बैठक आयोजित की गई। बैठक की अध्यक्षता उप विकास आयुक्त प्रदीप कुमार सिंह (भा.प्र.से.) ने की।
उप विकास आयुक्त ने बताया कि 26 जुलाई 2025 तक एन्यूमरेशन फॉर्म भरने की अंतिम तिथि निर्धारित है। उन्होंने प्रतिनिधियों से आग्रह किया कि वे अपने क्षेत्रों में योग्य लेकिन छूटे हुए मतदाताओं के नाम जोड़वाने में बीएलओ की मदद करें। उन्होंने स्पष्ट किया कि “जो योग्य मतदाता हैं उनका नाम जरूर जोड़ा जाए और जो अयोग्य हैं, उनका नाम किसी भी परिस्थिति में नहीं जुड़ना चाहिए।”
उन्होंने बताया कि बीएलओ के कार्य की सुपरवाइजर और निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी के स्तर से सत्यापन कराया जा रहा है। साथ ही जिला स्तर की टीमें भी सतत निगरानी कर रही हैं। बीएलओ के अब तक के कार्य को संतोषजनक बताया गया, पर यह भी कहा गया कि “एक भी योग्य मतदाता का नाम छूटना नहीं चाहिए।”
उन्होंने कहा कि मतदाता के व्यक्तिगत उपस्थिति के बिना नाम नहीं जोड़ा जाएगा। साथ ही, एक व्यक्ति का नाम दो स्थानों पर नहीं होना चाहिए, और यदि कोई मतदाता मृत हो चुके हैं तो उनके नाम विलोपित किए जाएंगे।
दावा-आपत्ति के लिए एक अतिरिक्त महीना भी निर्धारित है, जिसमें मतदाता अपने नाम जोड़ने, हटाने या संशोधन के लिए आवेदन कर सकेंगे।
बैठक के दौरान जिला निर्वाचन शाखा द्वारा सभी दलों को छूटे हुए मतदाताओं की सूची भी उपलब्ध कराई गई।
बैठक में अपर समाहर्ता दिनेश राम, संयुक्त निदेशक, जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्ता, और उप निर्वाचन पदाधिकारी श्रीमती श्वेता कुमारी भी उपस्थित रहीं।


