दुलारचंद हत्याकांड में अनंत सिंह को झटका, एमपी-एमएलए कोर्ट ने जमानत याचिका की खारिज

मोकामा के बाहुबली जेडीयू विधायक अनंत सिंह को एक बार फिर बड़ा कानूनी झटका लगा है। पटना स्थित एमपी-एमएलए कोर्ट ने दुलारचंद हत्याकांड में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी है। कोर्ट के इस फैसले के बाद अनंत सिंह की मुश्किलें और बढ़ गई हैं।

विधानसभा चुनाव के दौरान हुई थी हत्या

गौरतलब है कि बिहार विधानसभा चुनाव के दौरान आरजेडी नेता दुलारचंद यादव की पीट-पीटकर हत्या कर दी गई थी। इस सनसनीखेज मामले में मोकामा विधायक अनंत सिंह पर हत्या का आरोप लगा था। घटना के बाद पुलिस ने मतदान से पहले ही अनंत सिंह को गिरफ्तार कर लिया था। तब से वे न्यायिक हिरासत में हैं।

जमानत के लिए लगातार कर रहे थे प्रयास

गिरफ्तारी के बाद से अनंत सिंह लगातार जमानत पाने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने पटना की एमपी-एमएलए कोर्ट में जमानत याचिका दाखिल की थी। सुनवाई के दौरान अभियोजन और बचाव पक्ष के वकीलों ने कोर्ट के समक्ष अपनी-अपनी दलीलें रखीं।

कोर्ट ने याचिका की खारिज

दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अनंत सिंह को जमानत देने से इनकार कर दिया और उनकी याचिका खारिज कर दी। कोर्ट के इस फैसले को अनंत सिंह के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है।

आगे की कानूनी राह

जमानत याचिका खारिज होने के बाद अब अनंत सिंह के पास उच्च न्यायालय में अपील का विकल्प बचा है। हालांकि, फिलहाल उन्हें जेल में ही रहना होगा। इस मामले को लेकर मोकामा समेत राज्य की राजनीति में भी हलचल तेज हो गई है।


 

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