गोपालगंज। अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश-10 मानवेंद्र मिश्र की कोर्ट ने मटिहानी नैन पंचायत के तत्कालीन मुखिया अरुण सिंह की हत्या में दो आरोपितों को उम्रकैद की सजा सुनाई। इसके अलावा 50 – 50 हजार रुपए अर्थदंड भी लगाया। अभियोजन पक्ष से एपीपी जयराम साह व बचाव पक्ष से अधिवक्ता रामनाथ साहू की दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने सजा सुनाई।
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