नाबालिग लड़की से जबरन शादी कर दुष्कर्म करने के मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त को कोर्ट ने सोमवार को सजा सुनाई। पॉक्सो के विशेष जज लवकुश कुमार की अदालत ने कांड के अभियुक्त पप्पू सिंह को 10 साल की सजा सुनाई। कोर्ट ने अभियुक्त पर 25 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया। जुर्माना की राशि जमा नहीं करने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
भागलपुर में दर्दनाक हादसा: अवैध बालू लदे ट्रैक्टर की टक्कर से बिजली का खंभा गिरा, 16 वर्षीय किशोर की मौत
Share Add as a preferred…


