इंडिगो पर सवा करोड़ जुर्माना, हवाई पट्टी के करीब यात्रियों ने किया था भोजन

विमानन सुरक्षा नियामक बीसीएएस ने हवाई पट्टी के पास यात्रियों के खाना खाने की घटना पर इंडिगो और मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा लिमिटेड (एमआईएएल) पर बुधवार को कुल 1.80 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया। नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो (बीसीएएस) के आदेश के अनुसार, इंडिगो पर 1.20 करोड़ रुपये, जबकि एमआईएएल पर 60 लाख का जुर्माना लगाया गया।

रविवार को गोवा से दिल्ली जा रहे विमान को मुंबई में उतारते ही कई यात्री इंडिगो के विमान से बाहर निकल आए और हवाई पट्टी पर बैठ गए। कुछ यात्रियों को वहां खाना खाते हुए भी देखा गया। नियामक ने इंडिगो और एमआईएएल को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए कहा था कि वे स्थिति का अनुमान लगाने और हवाई अड्डे पर यात्रियों के लिए उचित सुविधा उपलब्ध कराने में सक्रिय नहीं थे। इस मामले में नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने भी एमआईएएल 30 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।

एयर इंडिया, स्पाइसजेट पर 30-30 लाख का जुर्माना डीजीसीए ने कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन के लिए पायलटों की डॺूटी चार्ट में खामियों को लेकर एयर इंडिया और स्पाइसजेट पर 30-30 लाख का जुर्माना लगाया। दिसंबर 2023 के लिए कंपनियों ने कुछ उड़ानों के लिए नए सीएटी (श्रेणी-दो, तीन) और एलवीटीओ सक्षम पायलटों का रोस्टर नहीं किया। सीएटी (श्रेणी-दो, तीन) कम दृश्यता की स्थिति में उड़ानों के संचालन से संबंधित तकनीक है।

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