टीचर बहाली का रास्ता साफ, पटना हाईकोर्ट ने शिक्षक बहाली पर रोक लगाने से किया इनकार

हाईकोर्ट में नई नियमावली के खिलाफ भी सुनवाई, शिक्षक भर्ती पर रोक से कोर्ट का इनकार : बिहार में टीचर बहाली का रास्ता साफ हो गया है. अब बहुत जल्द पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली होगी. बीपीएससी द्वारा इस बहाली को लेकर परीक्षा का आयोजन किया जाएगा जिसमें पहली बार नेगेटिव मार्किंग की जाएगी. पटना हाईकोर्ट में कुछ लोगों ने याचिका दर्ज कर इस बहाली पर रोक लगाने का आग्रह किया था, जिसे मानने से पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने साफ इंकार कर दिया. आसान भाषा में कहा जाए तो बिहार में टीचर बहाली का रास्ता साफ हो चुका है. पटना हाईकोर्ट ने उन सभी लोगों को झटका दिया है जो इस बहाली को रोकना चाहते थे।

महा गठबंधन सरकार ने कुछ महीनों पहले बिहार में नई शिक्षा नीति कानून को लागू किया था. इस कानून के तहत बिहार में अब जो टीचर बनेंगे उन्हें राज्य कर्मी का दर्जा दिया जाएगा. इतना ही नहीं कुछ दिन पहले ही कैबिनेट की बैठक में बिहार सरकार ने शिक्षक बहाली से डोमिसाइल नीति को अलग कर दिया है. इस बात से भी शिक्षक अभ्यर्थी नाराज चल रहे हैं. वही पुराने शिक्षकों का कहना है कि बिना शर्त राज्य सरकार उन्हें भी राज्य कर्मी का दर्जा दे नहीं तो जबरदस्त आंदोलन होगा।

आखिरकार पटना हाई कोर्ट में क्या हुआ….

मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति पार्थ सारथी की खंडपीठ ने सुनवाई के बाद यह आदेश दिया। आवेदकों की ओर से अधिवक्ता दिनु कुमार, अभिनव श्रीवास्तव, बसंत कुमार चौधरी ने कोर्ट में पक्ष रखा। अधिवक्ताओं ने कोर्ट को बताया कि पौने दो लाख शिक्षकों की बहाली के लिए बिहार राज्य शिक्षक (नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनिक कार्रवाई व सेवा शर्तें) नियमावली 2023 की वैधता को चुनौती दी गई है। उनका कहना था कि वर्ष 2006 में शिक्षकों की बहाली के लिये नियमावली बनाई गई थी। फिर वर्ष 2008, 2012 और 2020 में नियमावली लागू की गई। इसी के तहत प्रदेश में शिक्षकों की नियुक्ति की गई। इन सभी नियमावली को समाप्त कर नई नियमावली लागू कर दी गई है। उनका कहना था कि पूर्व के नियमों के तहत स्कूलों में शिक्षकों की नियुक्ति का अधिकार पंचायत, पंचायत समिति, जिला परिषद और नगरपालिका के हाथों में था।

महाअधिवक्ता ने क्या कहा…

राज्य सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही और शिक्षा विभाग की ओर से सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट वी गिरि ने कोर्ट को बताया कि विभाग एवं सरकार को योग्य शिक्षकों की बहाली के लिए नई नियमावली बनाने का अधिकार है। कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद बहाली प्रक्रिया पर रोक लगाने से इनकार करते हुए मामले पर अंतिम सुनवाई की तारीख 22 अगस्त तय की।

रिक्तियां और प्रक्रिया

● 1,70,461 नियुक्तियां होनी हैं बीपीएससी से

● 12 जुलाई है आवेदन के लिए आखिरी तारीख

● 70 हजार अभ्यर्थियों ने अब तक किया आवेदन

● 24, 25, 26 और 27 अगस्त को होनी है परीक्षा

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