
पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में चर्चित कोचिंग संचालक फैजल खान उर्फ खान सर और रोशन आनंद के बीच हुए विवाद से जुड़े मामले में बुधवार को पटना सिविल कोर्ट में अहम सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की विस्तृत दलीलें सुनने के बाद अदालत ने खान सर और उनके दो बॉडीगार्ड की अग्रिम जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। अब इस मामले में 10 जुलाई को अदालत अपना आदेश सुनाएगी।
दो दिनों तक चली सुनवाई, अब 10 जुलाई को होगा फैसला
इस मामले में मंगलवार और बुधवार को लगातार सुनवाई हुई। मंगलवार को लगभग 40 मिनट तक बहस चली थी, लेकिन सुनवाई पूरी नहीं हो सकी। इसके बाद अदालत ने बुधवार सुबह दोबारा सुनवाई की।
जिला एवं सत्र न्यायाधीश रूपेश देव की अदालत में दोनों पक्षों ने अपने-अपने तर्क रखे। सुनवाई पूरी होने के बाद न्यायालय ने आदेश सुरक्षित रख लिया।
हथियार के लाइसेंस समेत कई बिंदुओं पर हुई बहस
खान सर के कानूनी सलाहकार अधिवक्ता रजत सिंह ने बताया कि सुनवाई के दौरान कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर बहस हुई। विशेष रूप से खान सर के सुरक्षा कर्मियों के हथियारों के लाइसेंस और घटनास्थल पर उनकी भूमिका को लेकर दोनों पक्षों ने अदालत के सामने अपने-अपने पक्ष रखे।
उन्होंने कहा कि अदालत ने पूरे मामले को गंभीरता से सुना और अब 10 जुलाई को आदेश सुनाया जाएगा।
फिलहाल गिरफ्तारी पर अंतरिम राहत जारी
अदालत का अंतिम फैसला आने तक खान सर और उनके दोनों सुरक्षा कर्मियों को गिरफ्तारी से मिली अंतरिम राहत जारी रहेगी। यदि अदालत अग्रिम जमानत मंजूर करती है तो उन्हें बड़ी राहत मिलेगी, जबकि याचिका खारिज होने की स्थिति में पुलिस आगे की कानूनी कार्रवाई कर सकती है।
क्या है पूरा मामला?
2 जून 2026 को पटना के कदमकुआं थाना क्षेत्र में खान ग्लोबल स्टडीज और ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी से जुड़े लोगों के बीच विवाद हुआ था।
खान सर का आरोप है कि ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी के संचालक रोशन आनंद और उनके समर्थकों ने उनके संस्थान के बाहर तोड़फोड़ की और उनके सुरक्षा कर्मी के साथ मारपीट की। इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हुआ था, जिसके बाद मामला पुलिस और अदालत तक पहुंच गया।
सबकी नजर अब 10 जुलाई पर
यह मामला पिछले कई दिनों से बिहार में चर्चा का विषय बना हुआ है। अब 10 जुलाई को आने वाले अदालत के फैसले पर सभी की नजरें टिकी हैं। अदालत का निर्णय इस पूरे मामले की आगे की कानूनी दिशा तय करेगा।


