हर्ष फायरिंग केस में भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला कल, राउज एवेन्यू कोर्ट ने आदेश रखा सुरक्षित

नई दिल्ली: वर्ष 2018 के चर्चित हर्ष फायरिंग मामले में दोषी करार दिए गए बिहार के साहेबगंज विधानसभा क्षेत्र से भाजपा विधायक राजू कुमार सिंह की सजा पर फैसला अब शनिवार को सुनाया जाएगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अपना आदेश सुरक्षित रख लिया है।

यह मामला वर्ष 2018 की न्यू ईयर पार्टी के दौरान हुई हर्ष फायरिंग से जुड़ा है, जिसमें गोली लगने से एक महिला की मौत हो गई थी। अदालत पहले ही राजू कुमार सिंह को भारतीय दंड संहिता की धारा 304 पार्ट-2 (गैर-इरादतन हत्या) तथा आर्म्स एक्ट की धारा 30 के तहत दोषी ठहरा चुकी है।

अभियोजन ने मांगी कड़ी सजा

सजा पर सुनवाई के दौरान प्रोबेशन अधिकारी ने अदालत में विधायक की पृष्ठभूमि से जुड़ी रिपोर्ट पेश की। रिपोर्ट में बताया गया कि बिहार में उनके खिलाफ हत्या का एक मामला लंबित है, जिसमें वह फिलहाल जमानत पर हैं। इस आधार पर अभियोजन पक्ष ने अदालत से कड़ी सजा देने की मांग की।

बचाव पक्ष ने नरमी की अपील की

वहीं बचाव पक्ष ने अदालत से नरमी बरतने का अनुरोध किया। वकील ने दलील दी कि घटना अनजाने में हुई थी और आरोपी की किसी की जान लेने की मंशा नहीं थी। साथ ही यह भी कहा गया कि राजू कुमार सिंह को इससे पहले किसी मामले में दोषी नहीं ठहराया गया है।

बचाव पक्ष ने अदालत को यह भी बताया कि राजू कुमार सिंह छह बार विधायक रह चुके हैं और उनके सार्वजनिक जीवन को भी सजा तय करते समय ध्यान में रखा जाना चाहिए।

अब इस बहुचर्चित मामले में सभी की निगाहें शनिवार को आने वाले अदालत के अंतिम फैसले पर टिकी हैं।

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