भरत भूषण तिवारी केस में बड़ा झटका, सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से किया मना

पटना/नई दिल्ली: भोजपुर के चर्चित भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर मामले में सुप्रीम कोर्ट से तत्काल सुनवाई की मांग करने वालों को बड़ा झटका लगा है। शीर्ष अदालत ने इस मामले से जुड़ी जनहित याचिका (PIL) पर फौरन सुनवाई करने से इनकार कर दिया है। हालांकि, अदालत ने याचिकाकर्ता को निर्धारित प्रक्रिया के तहत आगे बढ़ने का निर्देश दिया है।

यह जनहित याचिका सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता विशाल तिवारी द्वारा 21 जून को दायर की गई थी। याचिका में भरत भूषण तिवारी की पुलिस मुठभेड़ को कथित तौर पर फर्जी एनकाउंटर बताते हुए पूरे मामले की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) से कराने की मांग की गई है।

याचिका में यह भी मांग की गई है कि घटना में शामिल पुलिसकर्मियों के खिलाफ प्राथमिकी (FIR) दर्ज की जाए और मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में गठित स्वतंत्र जांच समिति से कराई जाए।

सोमवार को जस्टिस बी. वी. नागरत्ना और जस्टिस जॉयमाल्या बागची की खंडपीठ के समक्ष मामले का उल्लेख किया गया। याचिकाकर्ता की ओर से मामले की तत्काल सुनवाई का अनुरोध किया गया, लेकिन अदालत ने इसे स्वीकार नहीं किया। कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार के समक्ष मेंशनिंग कर निर्धारित प्रक्रिया का पालन करें।

सुप्रीम कोर्ट के इस रुख के बाद फिलहाल मामले में तत्काल सुनवाई की संभावना टल गई है। अब याचिकाकर्ता को नियमानुसार रजिस्ट्रार के समक्ष अपनी मांग रखनी होगी, जिसके बाद मामले की सुनवाई की तारीख तय की जा सकती है।

गौरतलब है कि भोजपुर के शाहपुर थाना क्षेत्र में हुए भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर लगातार विवाद बना हुआ है। इस घटना पर राजनीतिक दलों, सामाजिक संगठनों और विभिन्न वर्गों के लोगों ने सवाल उठाए हैं। वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार पहले ही मामले की न्यायिक जांच कराने का फैसला कर चुकी है।

भरत भूषण तिवारी एनकाउंटर को लेकर बिहार में कई स्थानों पर विरोध प्रदर्शन, कैंडल मार्च और निष्पक्ष जांच की मांग तेज हो गई है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट में दाखिल इस जनहित याचिका पर सभी की नजरें टिकी हुई हैं।

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