
राजधानी पटना में चर्चित कोचिंग विवाद और शिक्षक Faizal Khan उर्फ खान सर से जुड़े दो महत्वपूर्ण मामलों में सोमवार को अदालत में सुनवाई हुई। दोनों मामलों में पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने अपना आदेश सुरक्षित (रिजर्व) रख लिया है। अब सभी की निगाहें अदालत के आगामी फैसले पर टिकी हैं।
जानकारी के अनुसार, ज्ञान बिंदु कोचिंग संस्थान के निदेशक Roshan Anand की जमानत याचिका पर अदालत में सुनवाई हुई। दोनों पक्षों की बहस पूरी होने के बाद कोर्ट ने तत्काल कोई आदेश जारी नहीं किया और फैसला सुरक्षित रख लिया। कोचिंग विवाद से जुड़े मामले में गिरफ्तारी के बाद से रोशन आनंद लगातार चर्चा में बने हुए हैं।
सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने गिरफ्तारी और मामले के विभिन्न पहलुओं को अदालत के समक्ष रखा, जबकि अभियोजन पक्ष ने केस से जुड़े तथ्यों और साक्ष्यों का हवाला दिया। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रखने का निर्णय लिया।
वहीं, खान सर के बॉडीगार्ड से जुड़े मामले में भी अदालत में सुनवाई हुई। इस मामले में भी कोर्ट ने कोई तत्काल फैसला नहीं सुनाया और आदेश सुरक्षित रख लिया। मामले की गंभीरता को देखते हुए अदालत ने पुलिस से केस डायरी तलब की है।
कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिया है कि वह मामले से संबंधित विस्तृत केस डायरी प्रस्तुत करे। साथ ही खान सर के दोनों सुरक्षा गार्डों के आपराधिक इतिहास से जुड़ी जानकारी और उनके खिलाफ दर्ज मामलों का पूरा रिकॉर्ड भी अदालत में उपलब्ध कराया जाए।
सूत्रों के अनुसार, अदालत यह जानना चाहती है कि संबंधित सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ पहले से कोई आपराधिक मामला दर्ज है या नहीं तथा उनका कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड मौजूद है या नहीं। इसी उद्देश्य से पुलिस को सभी आवश्यक दस्तावेज और रिकॉर्ड पेश करने का निर्देश दिया गया है।
खान सर और उनके सुरक्षा गार्डों से जुड़ा मामला हाल के दिनों में काफी चर्चा में रहा है। पुलिस कार्रवाई और दर्ज एफआईआर के बाद यह मामला कानूनी और राजनीतिक हलकों में भी चर्चा का विषय बना हुआ है। वहीं, कोचिंग विवाद में रोशन आनंद की गिरफ्तारी के बाद छात्रों और शिक्षा जगत के बीच भी लगातार बहस जारी है।
फिलहाल दोनों मामलों में अदालत ने कोई अंतिम निर्णय नहीं दिया है। केस डायरी और अन्य दस्तावेजों की समीक्षा के बाद कोर्ट अपना विस्तृत आदेश जारी कर सकता है। ऐसे में अब संबंधित पक्षों के साथ-साथ आम लोगों की नजर भी अदालत के अगले फैसले पर टिकी हुई है।


