बेलवा जमीन कब्जा मामले में जदयू विधायक पप्पू पांडेय को राहत, गिरफ्तारी पर रोक बरकरार

अमरेंद्र कुमार पांडेय उर्फ पप्पू पांडेय को गोपालगंज के चर्चित बेलवा जमीन कब्जा मामले में फिलहाल बड़ी कानूनी राहत मिली है। अदालत में हुई ताजा सुनवाई के दौरान उनकी गिरफ्तारी पर लगी रोक को बरकरार रखा गया है। कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई 3 जून तय की है। तब तक विधायक की गिरफ्तारी नहीं होगी।

यह मामला गोपालगंज के कुचायकोट थाना क्षेत्र स्थित बेलवा गांव से जुड़ा है, जहां करीब 16 एकड़ जमीन पर कथित अवैध कब्जा कराने और भू-माफियाओं को संरक्षण देने के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। आरोप यह भी है कि जमीन विवाद का विरोध करने वालों को धमकाया गया था। मामले में पहले से प्राथमिकी दर्ज है और पुलिस जांच जारी है।

सुनवाई के दौरान पुलिस की ओर से अदालत में कुछ नए दस्तावेज और साक्ष्य पेश किए गए। पुलिस पक्ष का दावा है कि जांच के दौरान ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री सामने आई है, जो आरोपों को मजबूत कर सकती है।

वहीं विधायक पक्ष की ओर से अदालत से समय की मांग की गई। बचाव पक्ष ने बताया कि इस मामले में पहले मनन मिश्रा पैरवी कर चुके हैं, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण आगे की बहस के लिए समय की आवश्यकता है।

शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि अदालत में दोनों पक्षों की दलीलें सुनी गईं। उन्होंने कहा कि पुलिस ने नए साक्ष्य कोर्ट के सामने रखे हैं, जबकि बचाव पक्ष ने समय मांगा, जिसे अदालत ने स्वीकार कर लिया।

यह मामला अब राजनीतिक रूप से भी काफी चर्चित हो गया है। विपक्ष लगातार जदयू विधायक पर सवाल उठा रहा है, जबकि विधायक पक्ष का कहना है कि उन्हें राजनीतिक साजिश के तहत फंसाने की कोशिश की जा रही है।

बिहार पुलिस और जांच एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हुई हैं। अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं की गंभीरता से जांच की जा रही है और दोषियों के खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई होगी।

अब पूरे मामले में निगाहें 3 जून को होने वाली अगली सुनवाई पर टिकी हैं, जहां अदालत नए साक्ष्यों और दोनों पक्षों की दलीलों पर विस्तार से विचार करेगी।

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