ट्यूशन के बहाने नाबालिग से गलत हरकत: मुजफ्फरपुर में शिक्षक को 3 साल की सजा, कोर्ट का सख्त फैसला

Muzaffarpur जिले से एक ऐसा मामला सामने आया है, जिसने शिक्षक और छात्र के रिश्ते पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ट्यूशन पढ़ाने के नाम पर एक नाबालिग छात्रा के साथ लगातार गलत हरकत करने वाले शिक्षक को अदालत ने सख्त सजा सुनाई है। विशेष पॉक्सो कोर्ट ने आरोपी मो. सितारे को दोषी करार देते हुए तीन साल की सजा और पांच हजार रुपये जुर्माने का आदेश दिया है।

यह मामला कटरा थाना क्षेत्र के एक गांव का है, जहां 16 वर्षीय मैट्रिक की छात्रा पढ़ाई के लिए गांव के ही शिक्षक के पास ट्यूशन जाती थी। शुरुआत में सब सामान्य था, लेकिन धीरे-धीरे शिक्षक का व्यवहार बदलने लगा। छात्रा के अनुसार, पढ़ाई के दौरान वह बार-बार उसके साथ छेड़खानी करता और मानसिक रूप से परेशान करता था।

इतना ही नहीं, आरोपी छात्रा पर शादी करने का दबाव भी बनाने लगा। जब छात्रा ने इनकार किया, तो उसने उसे अलग से बुलाना शुरू कर दिया और एकांत का फायदा उठाकर अनुचित हरकतें करता रहा। डर और बदनामी के कारण छात्रा कुछ समय तक चुप रही, लेकिन जब स्थिति बिगड़ती गई तो उसने विरोध किया।

विरोध के बाद भी आरोपी नहीं रुका और छात्रा के खिलाफ गांव में गलत बातें फैलाने लगा। जब छात्रा अपने परिवार के साथ शिकायत करने उसके घर पहुंची, तो वहां भी उनके साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की गई, जिससे मामला और गंभीर हो गया।

आखिरकार 27 अप्रैल 2025 को छात्रा ने कटरा थाना में एफआईआर दर्ज कराई। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तेजी से जांच की और आरोपी के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी।

मामले की सुनवाई विशेष पॉक्सो कोर्ट में हुई, जहां न्यायाधीश ने सभी साक्ष्यों और गवाहों के आधार पर आरोपी को दोषी पाया। अदालत ने तीन साल की सजा के साथ 5 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। साथ ही यह निर्देश दिया गया है कि जुर्माने की राशि पीड़ित छात्रा को दी जाएगी। यदि आरोपी जुर्माना नहीं भरता है, तो उसे तीन महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

  • ये भी पढ़े..

    भरत तिवारी प्रकरण की उच्चस्तरीय जांच एवं दोषियों पर कार्रवाई हो : अश्विनी चौबे

    Share Add as a preferred…

    भागलपुर में धूमधाम से मनाया गया राहुल गांधी का 57वां जन्मदिन, कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने काटा केक

    Share Add as a preferred…