बिहार पुलिस मुख्यालय का सख्त आदेश: अब वर्दी पहनकर जूलरी, गुटखा-सिगरेट पर प्रतिबंध

पटना: सोशल मीडिया पर हाल ही में कुछ पुलिसकर्मियों के वर्दी में रील बनाकर वीडियो वायरल होने के बाद बिहार पुलिस मुख्यालय ने वर्दी अनुशासन को लेकर कड़ा रुख अपनाया है। मुख्यालय ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए सभी पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को पुलिस मैनुअल के अनुसार निर्धारित वेशभूषा का सख्ती से पालन करने का आदेश दिया है।

जारी निर्देशों के अनुसार अब पुलिसकर्मी वर्दी के साथ किसी भी प्रकार के आभूषण, चेन या जूलरी नहीं पहन सकेंगे। साथ ही ड्यूटी के दौरान वर्दी में मेकअप, पान-गुटखा और सिगरेट के उपयोग पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया गया है।

मुख्यालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि सभी कर्मियों को साफ-सुथरी और निर्धारित वर्दी पहनना अनिवार्य होगा। बालों को छोटा रखना होगा और दाढ़ी न रखने वाले कर्मियों को नियमित रूप से शेव करना अनिवार्य होगा। किसी भी प्रकार के जाति सूचक चिह्न या चेहरे पर लेप लगाने की अनुमति नहीं होगी।

इसके अलावा, ड्यूटी के दौरान सभी पुलिसकर्मियों को पूरी वर्दी में रहना होगा, जब तक कि किसी विशेष परिस्थिति में उच्च अधिकारी द्वारा अलग से अनुमति न दी जाए। आधी वर्दी या सिविल ड्रेस में ड्यूटी पर उपस्थित होने पर भी रोक लगा दी गई है।

सीआईडी और स्पेशल ब्रांच से जुड़े कर्मियों को बिना विशेष अनुमति के वर्दी पहनकर सार्वजनिक स्थानों पर जाने की अनुमति नहीं होगी।

यातायात ड्यूटी में तैनात कर्मियों के लिए भी नियम सख्त किए गए हैं। उन्हें वर्दी के साथ छाता रखने या उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।

मुख्यालय ने स्पष्ट किया है कि इन सभी निर्देशों का उद्देश्य पुलिस वर्दी की गरिमा, अनुशासन और सार्वजनिक छवि को बनाए रखना है। सभी कर्मियों को इन नियमों का कड़ाई से पालन करना अनिवार्य होगा।


 

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