49 लाख के टिकट, फिर भी बोर्डिंग से इनकार! KLM Royal Dutch Airlines पर FIR का आदेश, परिवार की इंटरनेशनल ट्रिप बनी बुरा सपना

बेंगलुरु/नई दिल्ली: एक लग्जरी इंटरनेशनल वैकेशन उस वक्त बुरे सपने में बदल गया, जब तमिलनाडु के सेलम के एक मेडिकल संस्थान के चेयरमैन जेएस सतीश कुमार और उनके 8 सदस्यों के परिवार को एयरपोर्ट पर बोर्डिंग से रोक दिया गया।

परिवार ने पेरू की यात्रा के लिए करीब 49 लाख रुपये के 8 बिजनेस क्लास टिकट बुक किए थे, लेकिन आखिरी समय में KLM Royal Dutch Airlines के फैसले ने पूरी यात्रा रद्द कर दी।


वीजा को लेकर हुआ बड़ा ‘कन्फ्यूजन’

यह मामला 19 जून 2024 का है, जब सतीश कुमार का परिवार बेंगलुरु एयरपोर्ट से पेरू रवाना होने वाला था।

कई घंटों के इंतजार के बाद एयरलाइन स्टाफ ने उन्हें यह कहकर रोक दिया कि उनके पास पेरू का वीजा नहीं है।

हालांकि, सतीश कुमार का कहना था कि पेरू के नियमों के अनुसार, जिन भारतीय यात्रियों के पास अमेरिका, यूके, ऑस्ट्रेलिया या शेंगेन देशों का वैध वीजा होता है, उन्हें अलग से पेरू वीजा की जरूरत नहीं होती। आरोप है कि एयरलाइन स्टाफ ने नियमों की गलत व्याख्या की और परिवार को यात्रा से वंचित कर दिया।


‘रेड-फ्लैग’ कर बढ़ाई परेशानी

मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। सतीश कुमार का आरोप है कि कानूनी कार्रवाई की चेतावनी देने के बाद एयरलाइन ने उन्हें ‘रेड-फ्लैग’ कर दिया।

इसका असर बाद की यात्राओं पर भी पड़ा—

  • उनके बेटे को सिंगापुर में रोका गया और पेरू से ‘डिपोर्ट’ होने को लेकर पूछताछ की गई
  • जबकि वह कभी पेरू गया ही नहीं था
  • खुद सतीश कुमार को ऑस्ट्रेलिया यात्रा के दौरान भी इसी तरह की परेशानी झेलनी पड़ी

कोर्ट सख्त, FIR दर्ज करने का आदेश

एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, देवनहल्ली (कर्नाटक) की अदालत ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पुलिस को KLM Royal Dutch Airlines के CEO और COO सहित शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया है।

सतीश कुमार का कहना है कि उनकी लड़ाई सिर्फ रिफंड के लिए नहीं, बल्कि जवाबदेही तय करने के लिए है, ताकि भविष्य में किसी अन्य यात्री के साथ ऐसा व्यवहार न हो।


एयरलाइन का पक्ष

एयरलाइन ने अपने बचाव में कहा है कि वह अंतरराष्ट्रीय आव्रजन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य है और यात्रियों की जिम्मेदारी है कि वे सभी जरूरी दस्तावेज सही तरीके से साथ रखें।


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