बिहार में बिजली उपभोक्ताओं को बड़ी राहत: 3 दिन में कनेक्शन नहीं तो अधिकारी देंगे जुर्माना

पटना, 7 अप्रैल 2026: बिहार में बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर सामने आई है। राज्य सरकार ने बिजली सेवाओं को समयबद्ध और जवाबदेह बनाने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब यदि तय समय सीमा के भीतर बिजली कनेक्शन उपलब्ध नहीं कराया गया, तो संबंधित अधिकारी को जुर्माना अपनी जेब से भरना होगा।

सेवा में देरी पर रोजाना 1000 रुपये का जुर्माना
सरकार के नए निर्देशों के अनुसार, बिजली विभाग के अधिकारियों को निर्धारित समय के भीतर उपभोक्ताओं को कनेक्शन देना अनिवार्य कर दिया गया है। यदि इसमें लापरवाही होती है, तो जिम्मेदार अधिकारी पर प्रति दिन 1000 रुपये का जुर्माना लगाया जाएगा।

यह फैसला अधिकारियों की जवाबदेही तय करने और उपभोक्ताओं को समय पर सेवा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से लिया गया है।

कनेक्शन देने की तय समय-सीमा
नई व्यवस्था के तहत अलग-अलग क्षेत्रों के लिए समय-सीमा निर्धारित की गई है:

  • शहरी क्षेत्र: अधिकतम 3 दिन के भीतर कनेक्शन देना अनिवार्य
  • अन्य शहरी/टाउनशिप क्षेत्र: 7 दिनों के भीतर कनेक्शन
  • ग्रामीण क्षेत्र: 15 दिनों के भीतर कनेक्शन उपलब्ध कराना होगा

सरकार का कहना है कि इन समय-सीमाओं का सख्ती से पालन सुनिश्चित किया जाएगा।

उपभोक्ताओं को मिलेगी बड़ी राहत
अब तक बिजली कनेक्शन लेने के लिए लोगों को लंबे समय तक इंतजार करना पड़ता था और कई बार विभाग के चक्कर लगाने पड़ते थे। नई व्यवस्था लागू होने के बाद इस प्रक्रिया में तेजी आएगी और उपभोक्ताओं को राहत मिलेगी।

इस कदम से न सिर्फ सेवा में सुधार होगा, बल्कि विभागीय कार्यप्रणाली में भी पारदर्शिता आएगी।

जवाबदेही तय करने की दिशा में बड़ा कदम
सरकार का मानना है कि इस फैसले से अधिकारियों की जवाबदेही तय होगी और लापरवाही पर लगाम लगेगी। समयबद्ध सेवा सुनिश्चित होने से लोगों का भरोसा भी बढ़ेगा और बिजली व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी।

बिहार सरकार का यह फैसला बिजली उपभोक्ताओं के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। समय पर कनेक्शन और देरी पर जुर्माने की व्यवस्था से न केवल व्यवस्था में सुधार होगा, बल्कि आम लोगों को सरकारी सेवाओं का लाभ तेजी से मिल सकेगा।

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