भागलपुर में राजस्व एवं भूमि सुधार कार्यों की समीक्षा, प्रधान सचिव सी.के. अनिल ने दिए सख्त निर्देश

भागलपुर: भागलपुर के समीक्षा भवन में गुरुवार को राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार के प्रधान सचिव श्री सी.के. अनिल की अध्यक्षता में विभागीय कार्यों की विस्तृत समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिले में चल रहे राजस्व और भूमि सुधार से जुड़े विभिन्न अभियानों, लंबित मामलों और प्रशासनिक प्रक्रियाओं की गहन समीक्षा की गई।

दीप प्रज्वलन के साथ बैठक का शुभारंभ

बैठक का शुभारंभ प्रधान सचिव सी.के. अनिल और जिला अधिकारी डॉ. नवल किशोर चौधरी द्वारा संयुक्त रूप से दीप प्रज्वलन कर किया गया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने प्रधान सचिव को पौधा और स्मृति चिन्ह भेंट कर भागलपुर की पावन धरती पर उनका स्वागत किया।

दाखिल-खारिज की स्थिति संतोषजनक

पीपीटी के माध्यम से जिलाधिकारी ने जिले में दाखिल-खारिज आवेदनों की अद्यतन स्थिति की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि दाखिल-खारिज के मामलों के निष्पादन की स्थिति कुल मिलाकर अच्छी है।
हालांकि, 75 दिनों से अधिक पुराने 1716 तथा 35 दिनों से अधिक पुराने 1575 मामले अब भी लंबित हैं, जिन्हें संबंधित अंचलाधिकारियों द्वारा अगले दो से तीन दिनों में निष्पादित कर दिए जाने का आश्वासन दिया गया।

संवेदनशील मामलों में तेजी के निर्देश

प्रधान सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, विधवा एवं गंभीर बीमारी से ग्रसित आवेदकों के मामलों का निष्पादन नियमों का पालन करते हुए प्राथमिकता के आधार पर और त्वरित गति से किया जाए।

परिमार्जन प्लस और राजस्व अभियानों की समीक्षा

परिमार्जन प्लस की समीक्षा के दौरान यह पाया गया कि जिले में अभी 5632 मामले लंबित हैं। इसके अलावा परिमार्जन प्लस लेफ्ट आउट जमाबंदी, ई-मापी, अभियान बसेरा-2, राजस्व अभियान और राजस्व महा अभियान की भी विस्तार से समीक्षा की गई।

प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि नए डिप्लोमा प्राप्त अमीनों को अनुभवी पुराने अमीनों के साथ सहायक अमीन के रूप में कार्य कराया जाए, ताकि वे फील्ड कार्य को बेहतर ढंग से समझ सकें और कार्य की गुणवत्ता बनी रहे।

31 दिसंबर तक शत-प्रतिशत स्कैनिंग का लक्ष्य

राजस्व अभियान की समीक्षा के दौरान प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि 31 दिसंबर 2025 से पहले सभी अभिलेखों की शत-प्रतिशत कॉपी स्कैनिंग सुनिश्चित की जाए। साथ ही उन्होंने जानकारी दी कि भूमि बंटवारे के मामलों को भी 20 दिसंबर से राजस्व महा अभियान के अंतर्गत शामिल कर लिया गया है।

सरकारी भूमि का लैंड बैंक तैयार करने के निर्देश

बैठक में डीसीएलआर और अपर समाहर्ता न्यायालयों में लंबित भूमि मामलों की भी समीक्षा की गई। एलपीसी, आधार सीडिंग और सरकारी भूमि के दाखिल-खारिज की स्थिति पर चर्चा करते हुए प्रधान सचिव ने निर्देश दिया कि जिन सरकारी जमीनों का अब तक म्यूटेशन नहीं हुआ है, उनका म्यूटेशन 90 दिनों के भीतर अनिवार्य रूप से पूरा किया जाए।

उन्होंने कहा कि सरकारी भूमि की पहचान कर हल्का-वार लैंड बैंक तैयार किया जाए। जहां कहीं भी पांच एकड़ से अधिक सरकारी भूमि उपलब्ध है, उसे चिन्हित किया जाए। गैर मजरूआ आम, गैर मजरूआ खास और कैसरे हिंद भूमि को नक्शे में अमीनों के माध्यम से स्पष्ट रूप से चिन्हित कराया जाए, ताकि सरकारी जमीन के समुचित उपयोग की योजना बनाई जा सके।

14 जनवरी तक अतिक्रमण हटाने का अल्टीमेटम

प्रधान सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों को निर्देश दिया कि 14 जनवरी 2026 तक सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया जाए। उन्होंने बताया कि नए वर्ष में राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के मंत्री सह उपमुख्यमंत्री द्वारा जन संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसकी तैयारी अभी से सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।

1 जनवरी 2026 से डिजिटल हस्ताक्षरयुक्त भू-अभिलेख

प्रधान सचिव ने जानकारी दी कि शहरी क्षेत्रों में वंशावली निर्गत करने का अधिकार अंचलाधिकारी को तथा ग्रामीण क्षेत्रों में सरपंच को दिया गया है।
उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि 1 जनवरी 2026 के बाद सभी प्रकार के भू-अभिलेख केवल डिजिटल हस्ताक्षर युक्त भू-अभिलेख पोर्टल के माध्यम से जारी किए जाएंगे, हस्ताक्षरित कागजी दस्तावेज अब मान्य नहीं होंगे।

टीम भावना से कार्य करने की अपील

अंत में प्रधान सचिव ने सभी अंचलाधिकारियों से टीम भावना के साथ कार्य करने और विभाग व सरकार की सकारात्मक छवि बनाए रखने की अपील की।

बैठक में रहे ये अधिकारी उपस्थित

बैठक में सहायक समाहर्ता जतिन कुमार, अपर समाहर्ता राजस्व दिनेश राम, जिला बंदोबस्त पदाधिकारी अजय कुमार, संयुक्त निदेशक जनसंपर्क नागेंद्र कुमार गुप्त सहित सभी भूमि सुधार उपसमाहर्ता, अंचलाधिकारी एवं राजस्व अधिकारी उपस्थित रहे।

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