
दिवाली और अन्य मौकों पर बिहार के लोग तेज आवाज करने वाली पटाखे नहीं फोड़ पाएंगे। बिहार सरकार ने राज्य में तेज आवाज वाले पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण व इसे फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) में दाखिल अपने हलफनामे में बिहार सरकार ने जानकारी दी है। हलफनामे में कहा गया है कि राज्य में ऐसे पटाखों की खरीद-बिक्री, भंडारण और फोड़ने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है, जिसकी आवाज 125 डेसिबल (ए) और 145 डेसिबल (सी) या इससे अधिक होगा। आवाज पटाखा फोड़ने के चार मीटर की दूरी पर नापा जाएगा।


