नई दिल्ली/भागलपुर, 10 अक्टूबर 2025।बिहार विधानसभा चुनाव और 8 अन्य विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनावों के मद्देनजर चुनाव आयोग ने मतदाताओं को मतदान में सुविधा देने के लिए महत्वपूर्ण घोषणा की है। अब मतदाता सूची में नाम होने पर कोई भी मतदाता अपने मतदाता पहचान पत्र (EPIC) के अलावा 12 वैकल्पिक फोटो ID में से किसी एक का उपयोग कर मतदान कर सकता है।
चुनाव आयोग के अनुसार, बिहार में लगभग सभी मतदाताओं को EPIC जारी कर दिया गया है। वहीं जिन मतदाताओं के पास EPIC नहीं है, उन्हें अब निम्नलिखित दस्तावेजों में से कोई एक दिखाकर मतदान करने की अनुमति होगी:
- आधार कार्ड
- एमएनआरईजीए जॉब कार्ड
- बैंक/डाकघर द्वारा फोटो के साथ जारी पासबुक
- स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड / आयुष्मान भारत कार्ड
- ड्राइविंग लाइसेंस
- पैन कार्ड
- NPR के तहत RGI द्वारा जारी स्मार्ट कार्ड
- भारतीय पासपोर्ट
- पेंशन दस्तावेज (फोटो के साथ)
- केंद्रीय/राज्य सरकार या PSU/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों द्वारा जारी सेवा पहचान पत्र
- सांसद/विधायक/सदन सदस्यों द्वारा जारी आधिकारिक पहचान पत्र
- यूनिक डिसेबिलिटी ID (UDID) कार्ड
चुनाव आयोग ने यह भी स्पष्ट किया कि मतदाता सूची में नाम होना मतदान का अनिवार्य शर्त है।
विशेष रूप से, ‘पर्दानशीं’ महिलाओं के लिए मतदान केंद्रों पर सुरक्षित और सम्मानजनक पहचान की व्यवस्था की जाएगी। इसके तहत महिला मतदान अधिकारियों/सहायक कर्मचारियों की उपस्थिति में उनकी गोपनीयता सुनिश्चित करते हुए पहचान की जाएगी।
चुनाव आयोग का यह कदम मतदाता सुविधा और निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है।


