बिहार में बढ़ रही विवाह निबंधन के प्रति जागरूकता, दो वर्षों में 18 हजार से अधिक विवाह पंजीकृत

पटना, 28 जुलाई 2025 — बिहार में विवाह निबंधन को लेकर जागरूकता लगातार बढ़ रही है। मद्य निषेध, उत्पाद एवं निबंधन विभाग द्वारा साझा किए गए आंकड़ों के अनुसार, जनवरी 2023 से अप्रैल 2025 के बीच विशेष विवाह अधिनियम, 1954 के तहत कुल 18,465 विवाह पंजीकृत किए गए हैं।

पटना जिला सबसे आगे

राज्य में पटना जिला इस पहल में सबसे अग्रणी है:

  • 4,138 विवाह संपन्न हुए
  • 4,439 विवाह पंजीकृत हुए

अन्य प्रमुख जिलों के आंकड़े:

  • भोजपुर: 1,103 पंजीकरण
  • गया: 870
  • मुजफ्फरपुर: 783
  • पश्चिम चंपारण: 672

2023-2024 में विवाह निबंधन का विस्तृत आंकड़ा:

वर्षविवाह पंजीकरणविवाह संपन्न
20239,493
20248,972
कुल18,4655,693

क्या है विशेष विवाह अधिनियम, 1954?

विशेष विवाह अधिनियम, 1954 भारत का एक महत्वपूर्ण कानून है, जो सभी धर्मों के बीच वैवाहिक संबंध को कानूनी मान्यता देता है। इसका उद्देश्य अंतरधार्मिक और समान-धार्मिक विवाहों को कानूनी सुरक्षा एवं अधिकारों की गारंटी देना है।

मुख्य शर्तें:

  • पुरुष की न्यूनतम आयु: 21 वर्ष
  • महिला की न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
  • दोनों मानसिक रूप से स्वस्थ हों
  • विवाह प्रतिबंधित रिश्तों में न हो

प्रतिबंधित रिश्तों में विवाह की मनाही

अधिनियम की धारा 2(बी) के अनुसार, कुछ रिश्तों में विवाह अमान्य होते हैं। इनमें खून, दत्तक, अर्ध रक्त, गर्भ रक्त आदि शामिल हैं। उदाहरण:

  • पुरुष के लिए: माँ, बेटी, पोती, बहन आदि
  • महिला के लिए: पिता, बेटा, पोता, भाई आदि

विवाह पंजीकरण के लिए आवश्यक दस्तावेज:

  • पहचान प्रमाण (आधार/मतदाता कार्ड)
  • आयु प्रमाण पत्र
  • निवास प्रमाण
  • विवाह का प्रमाण/फोटो
  • दो गवाह

शुल्क विवरण:

कार्यशुल्क (रु.)
सूचना शुल्क100
निबंधन शुल्क200
विवाह खोज (वर्तमान वर्ष)50
विवाह प्रमाण पत्र (प्रति व्यक्ति)100
विवाह कमीशन शुल्क600
विवाह आपत्ति शुल्क100

आवेदन प्रक्रिया:

विवाह पंजीकरण के लिए जोड़ों को अपने क्षेत्रीय निबंधन कार्यालय में ऑनलाइन या ऑफलाइन आवेदन करना होता है। आवेदन विवाह तिथि से कम से कम 30 दिन पहले किया जाना चाहिए।


 

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