औरंगाबाद: विधवा प्रेमिका की हत्या में मां-बेटे दोषी करार, 30 मई को सुनाई जाएगी सजा

औरंगाबाद (बिहार): बिहार के औरंगाबाद जिले से एक रूह कंपा देने वाला मामला सामने आया है, जिसमें एक विधवा प्रेमिका को गर्भवती होने के बाद प्रेमी ने अपनी मां के साथ मिलकर सिर काटकर हत्या कर दी थी। इस सनसनीखेज हत्याकांड में शनिवार को अदालत ने आरोपी मां-बेटे को दोषी करार दिया है। कोर्ट अब 30 मई को दोनों को सजा सुनाएगी।

क्या है मामला?

यह मामला जिले के गोह थाना क्षेत्र के सोहलपुरा गांव का है, जहां अभियुक्त कौशल कुमार और उसकी मां चंद्रमणि देवी ने मिलकर 21 जून 2022 को गांव की एक विधवा महिला की हत्या कर दी थी। मृतका के दो छोटे बच्चे हैं और उसका कौशल कुमार से प्रेम संबंध था। जब महिला गर्भवती हुई और शादी के लिए दबाव बनाने लगी, तो कौशल और उसकी मां ने मिलकर उसकी हत्या की योजना बना डाली।

सिर धड़ से अलग कर छिपाया

सरकारी वकील सत्येन्द्र कुमार सिंह ने जानकारी दी कि मां-बेटे ने मिलकर पहले महिला की गला काटकर हत्या की, फिर उसका सिर और धड़ अलग-अलग स्थानों पर छिपा दिए। इस विभत्स हत्याकांड का पर्दाफाश तब हुआ, जब महिला के बच्चों ने गांव के चौकीदार को पूरी घटना की जानकारी दी।

इसके बाद पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। उनकी निशानदेही पर महिला का सिर और धड़ बरामद किया गया। पुलिस ने मामले को गंभीरता से लेते हुए तेज़ी से चार्जशीट दाखिल की थी।

अदालत का फैसला

शनिवार को औरंगाबाद व्यवहार न्यायालय में जिला जज-7 निशित दयाल की अदालत ने अभियुक्त कौशल कुमार और चंद्रमणि देवी को भारतीय दंड संहिता की धारा 302 (हत्या) और 201 (सबूत मिटाना) के तहत दोषी ठहराया है। अब 30 मई को अदालत सजा सुनाएगी।

सामाजिक प्रतिक्रिया

इस वीभत्स हत्याकांड ने पूरे इलाके को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों के अनुसार, मृतका एक सरल और संघर्षशील महिला थी, जो अपने बच्चों के लिए जी रही थी। लोगों को न्यायालय के इस फैसले से कुछ हद तक राहत मिली है।

 

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