भागलपुर : जदयू नेता पर हमला करने वाले धनंजय यादव की जमानत याचिका खारिज

भागलपुर। जदयू नेता राजदीप कुमार राजा पर जानलेवा हमला करने के मामले में सीजेएम की अदालत ने शनिवार को अभियुक्त धनंजय यादव की जमानत अर्जी खारिज कर दिया। एक जून को हुई घटना को लेकर राजदीप कुमार राजा ने विवि थाना में केस दर्ज कराया था।

उन्होंने पुलिस को बताया था कि सूरज यादव से बात करते समय धनंजय, छोटू यादव सहित अन्य लोगों ने उनपर हमला कर दिया। इस मामले में सुनवाई करते हुए कोर्ट ने कांड के थानेदार और आईओ सुप्रिया कुमारी से अद्यतन केस डायरी, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और इंज्युरी रिपोर्ट सौंपने को कहा था। मांगी गई रिपोर्ट समय पर नहीं सौंपने पर सीजेएम की अदालत ने थानेदार को शोकॉज किया था।

थानेदार शनिवार को सदेह उपस्थित हुईं और अद्यतन केस डायरी, अभियुक्त का आपराधिक इतिहास और इंज्युरी रिपोर्ट कोर्ट में सौंप दिया और बताया कि वह अवकाश पर थीं। जब लौटी तो इंज्युरी रिपोर्ट के लिए डॉक्टर से कई बार संपर्क किया तब रिपोर्ट मिली।

  • ये भी पढ़े..

    70वीं BPSC में अभिषेक कुमार ने हासिल की बड़ी सफलता, बने अंचल अधिकारी; महादेव टीकर सहित पूरे पीरपैंती में खुशी की लहर

    Share Add as a preferred…

    भरत भूषण तिवारी को श्रद्धांजलि देने उमड़ा जनसैलाब, भागलपुर में कैंडल मार्च के साथ निष्पक्ष जांच की उठी मांग

    Share Add as a preferred…