PF अकाउंट से कब-कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं? जानें क्या हैं इसके नियम

पैसे की जरूरत हर इंसान को पड़ती है। कई बार हमें इसके लिए लोन का भी साहारा लेना पड़ता है। अगर आप औपचारिक क्षेत्र में काम करते हैं तो आपका हर महीने पीएफ जमा होता है। पीएफ सदस्य को ईपीएफओ की ओर से कई सुविधाएं दी जाती हैं, जिसमें जरूरत के समय एडवांस भी एक है। हालांकि, इसके लिए कुछ नियम तय किए गए हैं, जिसके मुताबिक ही आप पीएफ अकाउंट से एडवांस निकाल सकते हैं। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि आप पीएफ से कब-कब और कितना पैसा निकाल सकते हैं।

पीएफ से पैसा निकालने के नियम 

पीएफ से आप घर के लिए जमीन खरीदने, घर को रिफेयर कराने, होम लोन, परिवार के सदस्य या खुद की शादी, बच्चों की पढ़ाई, नौकरी छूटने पर, स्वयं या परिवार के किसी सदस्य के इलाज के लिए पैसे निकाल सकते हैं। आइए जानते हैं इसके नियम।

  • अगर परिवार में कोई सदस्य या स्वयं हॉस्पिटल में एक महीने से ज्यादा समय से भर्ती है या कोई गंभीर बीमारी और सर्जरी होनी है। फिर आप अपने पीएफ अकाउंट से छह महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं।
  • परिवार के किसी सदस्य या स्वयं की शादी है तो भी पीएफ से पैसा निकाला जा सकता है। हालांकि, इसके लिए शर्त ये है कि आपको नौकरी में 7 वर्ष जरूर पूरे किए होने चाहिए। पीएफ से पैसा केवल अपने योगदान का 50 प्रतिशत तक ही निकाल सकते हैं।
  • नौकरी छूटने पर भी पीएफ से पैसा निकालने की सुविधा दी जाती है। अगर किसी कारणवश 15 दिन से ज्यादा से आपकी कंपनी बंद चल रही है या दो महीने से अधिक समय से काम पर नहीं गए हैं तो आप पीएफ में जमा अपने पूरे हिस्से की निकासी कर सकते हैं।
  • घर खरदीने के लिए भी आप पीएफ से एडवांस निकाल सकते हैं। ये एडवांस अधिकतम आपकी 36 महीने की सैलरी के बराबर हो सकता है। इसके लिए शर्त ये है कि नौकरी के 5 वर्ष पूरे होने चाहिए।
  • घर बनवाने के लिए जमीन खरीदने और घर के रिफेयर के लिए भी आप पीएफ से निकासी कर सकते हैं। नौकरी शुरू होने के पांच वर्ष बाद ये सुविधा मिलती है। घर बनवाने के लिए जमीन खरीदने के लिए 24 महीने और घर के रिफेयर के लिए 12 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं।
  • होम लोन चुकाने के लिए आप 36 महीने की सैलरी के बराबर पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि, इसके लिए आपको नौकरी में 10 वर्ष पूरे होने चाहिए।
  • स्वयं की और बच्चों की शिक्षा पूरी करने के लिए पीएफ से एडवांस निकाला जा सकता है। इसके लिए आपकी 7 वर्ष की नौकरी पूरी होनी चाहिए। इसमें आप पैसा अपने अंशदान  से 50 प्रतिशत से ज्यादा नहीं निकाल सकते हैं।
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