पटना में कचरा प्रबंधन अब और सख्त: हर घर और संस्थान को करना होगा कचरे की छंटनी

राजधानी पटना में अब कचरा फेंकने का तरीका बदलना होगा। पटना नगर निगम ने 1 अप्रैल से केंद्र सरकार के ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियमों के तहत नया और सख्त फरमान लागू कर दिया है। इस नियम के अनुसार अब हर घर, दुकान, संस्थान और प्रतिष्ठान को अपने परिसर में ही कचरे की छंटनी करनी होगी।


कचरे को अलग-अलग करना अनिवार्य

शहर में अब मिक्स कचरा देने की इजाजत नहीं होगी। नागरिकों को कचरे को चार कैटेगरी में बांटना होगा:

  • हरा डिब्बा: गीला कचरा
  • नीला डिब्बा: सूखा कचरा
  • लाल डिब्बा: सैनिटरी कचरा
  • काला डिब्बा: विशेष देखभाल कचरा

निगम की कचरा गाड़ियों में भी इन चार रंगों के डिब्बों की व्यवस्था की गई है। अगर कोई लापरवाही करता है और मिलावटी कचरा देगा, तो सफाईकर्मी उसे लेने से साफ इनकार कर सकते हैं।


सार्वजनिक जगहों पर सख्ती

सड़क, नाली या अन्य सार्वजनिक जगहों पर कचरा फेंकने, जलाने या गलत तरीके से निपटाने वालों पर निगम की ‘कड़ी नजर’ रहेगी। ऐसे लोगों पर जुर्माना भी लगाया जाएगा।


स्टॉल, होटल और बड़े संस्थानों के लिए नियम

  • सड़क किनारे ठेला लगाने वाले वेंडर्स को गीला और सूखा कचरा अलग-अलग रखना होगा और केवल निगम की गाड़ियों या निर्धारित डिपो में देना होगा।
  • होटल, अस्पताल, मॉल या अपार्टमेंट जो रोजाना 100 किलो से ज्यादा कचरा पैदा करते हैं, उन्हें थोक कचरा उत्पादक की श्रेणी में रखा गया है।
  • ऐसे संस्थानों को निगम के पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य है और गीले कचरे का निपटान अपने परिसर में ही करना होगा।

बड़े आयोजनों के लिए भी जिम्मेदारी

100 से ज्यादा लोगों के आयोजन के लिए आयोजकों को पहले से निगम को सूचना देनी होगी। कचरे का सही निपटान उन्हीं की जिम्मेदारी होगी।


निगम का संदेश साफ

पटना में अब कचरे का सिस्टमेटिक मैनेजमेंट होगा। नियम तोड़ने वालों पर निगम का डंडा भी चलेगा। यह कदम शहर में स्वच्छता और जिम्मेदार नागरिकता को बढ़ावा देने की दिशा में अहम माना जा रहा है।


 

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