
विशेष उत्पाद न्यायालय-2 का फैसला, जुर्माना न देने पर अतिरिक्त 6 महीने की सजा
भागलपुर, 4 अगस्त।भागलपुर के विशेष उत्पाद न्यायालय-2 ने विदेशी शराब तस्करी के एक मामले में प्रिंस कुमार यादव और नवीन कुमार को दोषी करार देते हुए 5-5 साल की सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही दोनों पर 1-1 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया गया है। जुर्माना अदा नहीं करने की स्थिति में छह महीने की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

यह मामला 12 अगस्त 2022 का है, जब एनटीपीसी थाना क्षेत्र के आलमपुर मोड़ के पास दोनों अभियुक्तों को 71 बोतल (कुल 26.625 लीटर) विदेशी शराब के साथ गिरफ्तार किया गया था। उनके कब्जे से एक मोटरसाइकिल भी बरामद की गई थी।
सरकारी पक्ष की ओर से 5 गवाहों की गवाही कराई गई। अभियोजन की ओर से विशेष लोक अभियोजक भोला कुमार मंडल ने मामले की प्रभावी पैरवी करते हुए दोष सिद्ध कराया।
यह फैसला शराबबंदी कानून के तहत तस्करी रोकने की दिशा में एक महत्वपूर्ण संदेश माना जा रहा है।


