पटना, 29 सितंबर।राज्य में ट्रैफिक कैमरों के जरिए कटे चालानों को लेकर वाहन चालकों को बड़ी राहत दी गई है। परिवहन विभाग ने साफ कर दिया है कि गलत या संदिग्ध चालान निरस्त कराने के लिए वाहन स्वामी अब सीधे संबंधित जिले के यातायात थाना में आवेदन कर सकते हैं।
रोजाना आते हैं 50 से ज्यादा आवेदन
विभागीय अधिकारियों के अनुसार, कैमरा चालान वाले जिलों से प्रतिदिन 50 से अधिक आवेदन मुख्यालय पहुंच रहे हैं। इनमें से करीब 10% आवेदन अधूरे कागजात या गलत जानकारी के कारण खारिज हो जाते हैं। सबसे ज्यादा आवेदन हेलमेट न पहनने से जुड़े चालानों को लेकर किए जा रहे हैं।
किन दस्तावेजों की जरूरत होगी?
गलत चालान निरस्त कराने के लिए वाहन मालिक को यातायात थाना में आवेदन देना होगा। इसके साथ निम्नलिखित दस्तावेज जमा करना अनिवार्य है:
- वाहन का रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (आरसी)
- चालान की साफ फोटोकॉपी
- चालान में दर्ज वाहन का फोटो
- निजी वाहन का आगे और पीछे से रंगीन फोटो
आवेदन मिलने के बाद थाना प्रभारी जांच कर फॉर्म-बी भरकर मामले को आगे बढ़ाते हैं।
90 दिनों की सीमा तय
नियमों के मुताबिक, गलत चालान निरस्त कराने के लिए 90 दिनों के भीतर आवेदन करना जरूरी है। वहीं, ड्राइविंग लाइसेंस से संबंधित चालान को लेकर केवल 15 दिनों के भीतर आवेदन किया जा सकता है।
किन-किन मामलों में होता है चालान?
ट्रैफिक पुलिस हेलमेट न पहनने, सीट बेल्ट न लगाने, ड्राइविंग लाइसेंस न रखने, गलत लेन में गाड़ी चलाने, ओवरस्पीडिंग, ट्रिपल राइडिंग और बीमा की अवधि समाप्त होने पर चालान काट सकती है।


