
पटना। बिहार में एक साथ 19,858 सिपाहियों के स्थानांतरण के फैसले को पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। याचिका अमिताभ बच्चन एवं अन्य की ओर से अधिवक्ता अवनीश कुमार ने दाखिल की है।
याचिका में कहा गया है कि राज्य सरकार ने 5 मई को बड़ी संख्या में सिपाहियों का एक जिले से दूसरे जिले में तबादला कर दिया, जबकि वर्तमान में कोई स्थानांतरण नीति अस्तित्व में नहीं है। याचिकाकर्ता के अनुसार, वर्ष 2022 में पूर्व की स्थानांतरण नीति को समाप्त कर दिया गया था और तब से अब तक कोई नई नीति नहीं बनाई गई है।
इस मामले में हाईकोर्ट से हस्तक्षेप की मांग की गई है ताकि स्थानांतरण की प्रक्रिया को स्पष्ट दिशा-निर्देशों के तहत लागू किया जा सके।