भागलपुर : नाबालिग से दुष्कर्म मामले में दोषी को उम्रकैद, कोर्ट ने दो धाराओं में सुनाई सजा

भागलपुर | 14 अगस्त 2025: नाबालिग बच्ची से दुष्कर्म मामले में दोषी पाए गए अभियुक्त पुगल शर्मा को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। बुधवार को एडीजे सप्तम सह पॉक्सो के विशेष न्यायाधीश ने यह फैसला सुनाते हुए दोषी पर 50 हजार रुपये का कुल अर्थदंड भी लगाया।

दो अलग-अलग धाराओं में सजा
पॉक्सो अधिनियम की धारा-4 में दोषी ठहराए जाने पर कोर्ट ने अभियुक्त को उम्रकैद की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। जुर्माना नहीं भरने पर उसे छह महीने की अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी।
इसके साथ ही एससी-एसटी एक्ट के तहत भी अभियुक्त को आजीवन कारावास और 25 हजार रुपये का अर्थदंड दिया गया है।

घटना का विवरण
विशेष लोक अभियोजक (पीपी) नरेश राम और जयकरण गुप्ता ने बताया कि यह घटना मार्च 2023 की है, जब अभियुक्त पुगल शर्मा ने आठ साल की बच्ची को बहला-फुसलाकर कमरे में ले जाकर दुष्कर्म किया था। मामले में पर्याप्त साक्ष्य और गवाहों के आधार पर कोर्ट ने अभियुक्त को दोषी करार दिया।


 

  • Related Posts

    बिहार में भूमि विवाद खत्म करने की बड़ी पहल, डिप्टी सीएम विजय सिन्हा ने तय की डेडलाइन; दिसंबर 2027 तक पूरा होगा विशेष भूमि सर्वेक्षण

    Share Add as a preferred…

    Continue reading
    बिहार में पौधारोपण का नया रिकॉर्ड, एक साल में 40.68 लाख पौधे लगाए गए; हरित आवरण बढ़ाने की दिशा में बड़ी उपलब्धि

    Share Add as a preferred…

    Continue reading