
धनबाद: धनबाद के वासेपुर से जुड़े गैंगस्टर फहीम खान की रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को झारखंड सरकार की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें फहीम खान की रिहाई संबंधी झारखंड हाईकोर्ट के आदेश को चुनौती दी गई थी। इसके साथ ही हाईकोर्ट के फैसले पर सर्वोच्च न्यायालय की मुहर लग गई।
हाईकोर्ट के आदेश में दखल से सुप्रीम कोर्ट का इनकार
सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद झारखंड हाईकोर्ट के फैसले में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को फहीम खान को रिहा करने का निर्देश दिया था, जिसके खिलाफ सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंची थी।
सरकार की याचिका खारिज
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड सरकार की अपील स्वीकार नहीं की और उसकी याचिका खारिज कर दी। इससे फहीम खान की रिहाई का रास्ता और स्पष्ट हो गया है।
पहले हाईकोर्ट ने दिया था रिहाई का आदेश
इससे पहले झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को निर्धारित अवधि के भीतर फहीम खान को जेल से रिहा करने का आदेश दिया था। आदेश का पालन नहीं होने पर फहीम खान की ओर से अदालत में अवमानना याचिका भी दायर की गई थी।
कानूनी विकल्पों पर विचार
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद झारखंड सरकार आगे उपलब्ध कानूनी विकल्पों पर विचार कर रही है। वहीं माना जा रहा है कि आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद फहीम खान की रिहाई की प्रक्रिया आगे बढ़ सकती है।


