बिहार में जमीन मामलों पर सख़्ती: लापरवाही पर होगी कार्रवाई, प्राथमिकता पर निपटेंगे संवेदनशील केस

बिहार की सियासत में जमीन से जुड़े मुद्दे हमेशा से अहम रहे हैं। इसी को देखते हुए अब राज्य सरकार ने इन मामलों को लेकर सख्त रुख अपनाया है। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने स्पष्ट निर्देश जारी करते हुए कहा है कि जमीन से जुड़े मामलों में किसी भी प्रकार की देरी या लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

इस संबंध में प्रधान सचिव चंद्रकांत कुमार अनिल ने सभी प्रमंडलीय आयुक्तों, जिलाधिकारियों, अपर समाहर्ताओं, भूमि सुधार उप समाहर्ताओं और अंचल अधिकारियों को पत्र जारी कर आवश्यक दिशा-निर्देश दिए हैं। वहीं उपमुख्यमंत्री सह राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने भी साफ शब्दों में चेतावनी दी है कि निर्देशों की अनदेखी करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी और जवाबदेही तय की जाएगी।

सरकार ने खास तौर पर समाज के कमजोर और संवेदनशील वर्गों को राहत देने पर जोर दिया है। अनुसूचित जाति-जनजाति, विधवाओं, महिलाओं, सेना में तैनात या सेवानिवृत्त जवानों, बाहर ड्यूटी कर रहे सुरक्षाकर्मियों और केंद्र सरकार के कर्मचारियों से जुड़े मामलों को प्राथमिकता के आधार पर जल्द निपटाने का निर्देश दिया गया है।

गौरतलब है कि वर्तमान में लागू ‘फर्स्ट इन फर्स्ट आउट’ (FIFO) प्रणाली को 30 जून 2026 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब मामलों का निपटारा केवल आवेदन की तारीख के आधार पर नहीं, बल्कि जरूरत और न्यायिक प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए किया जाएगा।

इसके अलावा अधिकारियों को यह भी निर्देश दिया गया है कि आवेदकों को बार-बार दफ्तरों के चक्कर न लगाने पड़ें। जरूरत पड़ने पर उन्हें व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने से छूट दी जाए और उनके वकील या अधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से सुनवाई की सुविधा दी जाए। सरकार का उद्देश्य प्रशासनिक प्रक्रिया को अधिक मानवीय, पारदर्शी और जवाबदेह बनाना है।

हालांकि, हाल ही में सारण और मुंगेर में आयोजित जन संवाद कार्यक्रमों के दौरान यह सामने आया कि कई स्थानों पर इन निर्देशों का सही तरीके से पालन नहीं हो रहा है। ऐसे में अब यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि सरकार के ये सख्त निर्देश जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाते हैं या फिर ये महज घोषणा बनकर रह जाते हैं।

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