
रोहतास। बिहार के रोहतास जिले में न्यायपालिका और पुलिस के आपसी समन्वय से एक जघन्य हत्याकांड के दोषियों को उनके किए की सजा मिल गई है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय, रोहतास द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, सासाराम के माननीय न्यायालय ने लूटपाट के दौरान हत्या की घटना को अंजाम देने वाले पांच अपराधियों को कठोर सजा सुनाई है। इनमें से तीन दोषियों को आजीवन कारावास और दो को 10 साल के सश्रम कारावास की सजा मिली है। यह फैसला रोहतास पुलिस द्वारा स्पीडी ट्रायल (त्वरित सुनवाई) सुनिश्चित कराने के परिणामस्वरूप संभव हुआ है।
घटना का संक्षिप्त विवरण
- तारीख और समय: यह वारदात 24 मार्च 2024 की शाम को घटित हुई थी।
- स्थान: सासाराम अनुमंडल के सासाराम मु० (धौड़ाढ़ ओ०पी०) क्षेत्र में घटना हुई थी।
- अपराध: अपराधियों ने लूटपाट के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर बेरहमी से हत्या कर दी थी।
- पुलिस कार्रवाई: इस संदर्भ में कांड सं०-148/24 दर्ज किया गया था, जिसमें पुलिस ने त्वरित अनुसंधान करते हुए सासाराम न्यायालय में आरोप पत्र समर्पित किया था।
न्यायालय द्वारा सुनाई गई सजा
माननीय न्यायालय ने दोषियों को अपराध की गंभीरता के आधार पर दो श्रेणियों में सजा सुनाई है:
1. आजीवन कारावास एवं प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माना
- विष्णु कुमार (उम्र 27 वर्ष): पिता-राजेन्द्र लाल, सा०-माधोपुर, थाना-मनेर, जिला-पटना।
- बिट्टू पासवान: पिता-ददन पासवान, सा०-नन्दन, थाना-डुमराँव, जिला-बक्सर।
- योगेश कुमार: पिता-कौशल सिंह, सा०-धनकढ़ा, थाना-धौड़ाढ़, जिला-रोहतास।
2. 10 साल का सश्रम कारावास एवं प्रत्येक को 20-20 हजार रुपये जुर्माना
- मनोरंजन कुमार: पिता-विजय राम, सा०-मेदनीपुर, थाना-धौड़ाढ़, जिला-रोहतास।
- शंकर कुमार: पिता-दिनेश राम, सा०-मेदनीपुर, थाना-धौड़ाढ़, जिला-रोहतास।
सुशासन और न्याय की दिशा में बड़ा कदम
रोहतास पुलिस ने अपनी विज्ञप्ति में स्पष्ट किया है कि वे जनता की सेवा और सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर हैं। अपराधियों को उनके किए की सजा मिलना न केवल पीड़ित परिवार के लिए न्याय है, बल्कि समाज में उन तत्वों के लिए भी एक कड़ी चेतावनी है जो कानून को अपने हाथ में लेने का दुस्साहस करते हैं।


