पटना, 29 मई 2025 —राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग ने हड़ताली राजस्व कर्मचारियों को एक अंतिम अवसर प्रदान करते हुए स्पष्ट किया है कि जो कर्मचारी 30 मई 2025 (शुक्रवार) शाम 5:00 बजे तक हड़ताल समाप्त कर पदस्थापन स्थल पर योगदान देंगे, उन्हें हड़ताल की अवधि हेतु उपार्जित अवकाश (Earned Leave) की स्वीकृति दी जाएगी और उनकी सेवा को नियमित माना जाएगा।
विभाग के सचिव श्री जय सिंह द्वारा सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में पत्र जारी किया गया है, जिसमें यह निर्देश दिए गए हैं कि इस निर्धारित समय सीमा के बाद कार्य पर लौटने वाले कर्मचारियों के लिए “नो वर्क, नो पे” नीति लागू होगी और उनकी सेवा नियमित करने पर सरकार पुनर्विचार करेगी।
पूर्व में भी जारी की गई थी चेतावनी
इससे पूर्व 21 मई 2025 को विभाग द्वारा प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सूचना दी गई थी कि सभी कर्मचारी तीन दिनों के भीतर हड़ताल समाप्त कर कार्य पर लौटें। कई जिलों ने इस निर्देश के पालन में जानकारी दी है कि अनेक कर्मियों ने योगदान करना प्रारंभ कर दिया है।
अब भी हड़ताल पर रहने वाले कर्मचारियों के लिए सख्त चेतावनी
सरकार ने यह भी स्पष्ट किया है कि:
- 30 मई, शाम 5 बजे तक योगदान देने वाले कर्मियों को उपार्जित अवकाश का लाभ और सेवा नियमितता मिलेगी।
- इसके बाद लौटने वालों का वेतन “नो वर्क, नो पे” के आधार पर तय होगा।
- लैपटॉप की वापसी न करने की स्थिति में PDR अधिनियम (लोक माँग वसूली अधिनियम) के तहत वसूली की प्रक्रिया शुरू की जाएगी।
- ऐसे कर्मियों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई भी तत्काल आरंभ की जाएगी।
जिलाधिकारियों को भेजा गया निर्देश
सचिव श्री जय सिंह ने जिलाधिकारियों से कहा है कि ऐसे कर्मचारियों के विरुद्ध की गई कार्रवाई का प्रतिवेदन शीघ्र विभाग को भेजा जाए।