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नीलाम पत्र पदाधिकारी के न्यायालय का बड़ा कदम, सार्वजनिक मांग वसूली अधिनियम के तहत कार्रवाई

भागलपुर, 5 जुलाई 2025:जिले में बकाया ऋण वसूली को लेकर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया है। अपर समाहर्ता आपदा प्रबंधन-सह- नीलाम पत्र पदाधिकारी श्री कुंदन कुमार के न्यायालय से 22 बकायेदारों के विरुद्ध गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया है। यह कार्रवाई बिहार व उड़ीसा पब्लिक डिमांड रिकवरी एक्ट 1914 की धारा 38 के तहत की गई है।

इन सभी बकायेदारों पर बैंकों से ऋण लेने के बावजूद समय पर चुकता नहीं करने का आरोप है, जिसके कारण यह कठोर कदम उठाया गया।

इन थाना क्षेत्रों के बकायेदार शामिल:

गिरफ्तारी वारंट जिनके विरुद्ध जारी हुआ है, वे निम्न थाना क्षेत्रों के अंतर्गत आते हैं:

  • गोपालपुर थाना – सीताराम मंडल (अभिया नवगछिया), मिथिलेश कुमार सिंह (नवटोलिया), पवन कुमार चौधरी (समधीया)
  • सन्हौला थाना – मोहम्मद फ़जरुल रहमान (तनकमास)
  • तातारपुर थाना – संजय मंडल (उर्दू बाजार रोड)
  • गोराडीह थाना – अजय मंडल (बड़ी जमी रोड), गौतम सिंह (लोगांव), दिग्विजय सिंह (भोजपुरी)
  • जगदीशपुर थाना – प्रणव कुमार चौधरी (सुंदरलाल लेन), मुकेश कुमार साहू (मोहनपुर)
  • लोदीपुर थाना – दयानंद सिंह (जमसी रोड)
  • नाथनगर थाना – चंद्रशेखर सिंह और अशोक कुमार सिंह (दोनों शाहपुर निवासी)
  • सुलतानगंज थाना – विनय कुमार (तिलकपुर), सुधीर राय (तिलकपुर नाशोपुर)
  • सजौर थाना – प्रकाश नारायण (बड़गांव)
  • परबत्ता थाना – सिकंदर मंडल और नारायण मंडल (दोनों बहत्तरा निवासी), किशोर कुमार यादव (परबत्ता निवासी)
  • बबरगंज थाना – टोनी कुमार (महावीर मार्केट)
  • इस्माइलपुर थाना – किशोर कुमार यादव
  • असरगंज थाना – दिलीम राम (रहमत वासा)

प्रशासन की सख्ती

प्रशासन ने स्पष्ट संकेत दिया है कि ऋण लेकर भुगतान न करने वाले लोगों के खिलाफ आगे भी इसी तरह की सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। इस कदम का उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली में अनुशासन बनाए रखना और सरकारी बकाया की वसूली सुनिश्चित करना है।


यह कार्रवाई जिला प्रशासन की ओर से बकाया वसूली में लापरवाही और देरी को रोकने की दिशा में एक अहम कदम है। इससे बैंकिंग अनुशासन को मजबूती मिलेगी और ऋणदाताओं में जवाबदेही का भाव भी बढ़ेगा।

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